इलाहाबाद: माफिया डॉन के तौर पर बदनाम समाजवादी पार्टी के बाहुबली नेता अतीक अहमद की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं. इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बीएसपी के पूर्व विधायक राजू पाल मर्डर केस में अतीक को 12 साल पहले मिली जमानत पर रोक लगाते हुए उन्हें इस मामले में जेल से रिहा नहीं किये जाने का फरमान जारी किया है.


मंगलवार को भी जारी रहेगी सुनवाई


इस मामले में अतीक को मिली जमानत रद्द करने की अर्जी राजू पाल की विधवा और बीएसपी की पूर्व विधायक पूजा पाल ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में दाखिल की हुई है. पूजा पाल की इस अर्जी पर हाईकोर्ट में मंगलवार को भी सुनवाई जारी रहेगी. यह सुनवाई जस्टिस विपिन सिन्हा की सिंगल बेंच में हो रही है.


इलाहाबाद की सिटी वेस्ट सीट से बीएसपी के तत्कालीन विधायक राजू पाल की हत्या 25 जनवरी साल 2005 को की गई थी. इस मामले में नामजद रिपोर्ट दर्ज होने के बाद तत्कालीन समाजवादी पार्टी के सांसद अतीक अहमद ने कोर्ट में सरेंडर कर दिया था.


2005 में HC ने दिया था जमानत पर रिहा करने का आदेश


इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 12 अप्रैल साल 2005 को अतीक अहमद को जमानत पर रिहा किये जाने का आदेश दिया था. जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल इस मर्डर केस की जांच सीबीआई को सौंप दी थी. इसी साल ग्यारह फरवरी को अतीक को इलाहाबाद की शियाट्स एग्रीकल्चर डीम्ड यूनिवर्सिटी में हुई मारपीट के मामले में गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था.


हाईकोर्ट के आदेश पर अतीक को कई मामलों में मिली जमानत रद्द कर दी गई. अतीक इन दिनों जेल में बंद हैं और उनकी मुश्किलें दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही हैं. अतीक के खिलाफ सत्तासी मुक़दमे दर्ज हैं.