सुप्रीम कोर्ट में बोले राम लला के वकील- अयोध्या को भगवान राम का जन्मस्थान मानते हैं हिंदू
अयोध्या भूमि विवाद सुप्रीम कोर्ट में है जहां हफ्ते में पांच दिन इसकी सुनवाई हो रही है. रामलला पक्ष के वकील ने सुप्रीम कोर्ट में अपनी दलीलों में क्या कहा, जानने कि लिए पढ़ें ये खबर.
नई दिल्ली: अयोध्या जमीन विवाद मामले की सुनवाई कर रहे सुप्रीम कोर्ट में हिंदू पक्ष के वकील ने अपनी दलीलें पेश कीं. वरिष्ठ अधिवक्ता सीएस वैद्यनाथन ने कहा कि हिंदू पक्ष अयोध्या को भगवान राम का जन्मस्थान मानता है और कोर्ट को इसकी जांच नहीं करनी चाहिए.
अयोध्या भूमि विवाद मामले की सुनवाई के छठे दिन बुधवार को राम लला विराजमान के वकील ने कहा कि हिंदुओं का विश्वास है कि अयोध्या भगवान राम का जन्म स्थान है और न्यायालय को इसके तर्कसंगत होने की जांच के लिये इसके आगे नहीं जाना चाहिए.
राम लला विराजमान की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता सीएस वैद्यनाथन ने प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पांच सदस्यीय संविधान पीठ के समक्ष आगे दलीलें पेश कीं. पीठ के सदस्यों में न्यायमूर्ति एस ए बोबड़े, न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति अशोक भूषण और न्यायमूर्ति एस ए नजीर भी शामिल हैं.
वैद्यनाथन ने पीठ से कहा,"हिंदुओं का विश्वास है कि अयोध्या भगवान राम का जन्म स्थान है और न्यायालय को इसके आगे जाकर यह नहीं देखना चाहिए कि यह कितना तार्किक है."
वरिष्ठ अधिवक्ता ने मंगलवार को न्यायालय को बताया था कि भगवान राम की जन्मस्थली अपने आप में देवता है और मुस्लिम 2.77 एकड़ विवादित जमीन पर अधिकार होने का दावा नहीं कर सकते क्योंकि संपत्ति को बांटना ईश्वर को 'नष्ट करने' और उसका 'भंजन' करने के समान होगा.
'राम लला विराजमान' के वकील पीठ के उस सवाल का जवाब दे रहे थे जिसमें पूछा गया था कि अगर हिंदुओं और मुसलमानों का विवादित राम जन्मभूमि-बाबरी मस्जिद विवादित स्थल पर संयुक्त कब्जा था, तो मुस्लिमों को कैसे बेदखल किया जा सकता है.
संविधान पीठ इलाहाबाद उच्च न्यायालय के सितंबर, 2010 के फैसले के खिलाफ दायर 14 अपीलों पर सुनवाई कर रही है. उच्च न्यायालय ने चार दीवानी मुकदमों पर अपने फैसले में कहा था कि अयोध्या में 2.77 एकड़ भूमि को तीनों पक्षों- सुन्नी वक्फ बोर्ड, निर्मोही अखाड़ा और रामलला के बीच समान रूप से विभाजित किया जाना चाहिए.