बिहार: आरजेडी को बड़ा झटका, विधायक मोहम्मद इलियास हुसैन को ठहराया गया अयोग्य
विधायक मोहम्मद इलियास हुसैन को अलकतरा घोटाला मामले में दोषी ठहराते हुए पांच साल के कारावास की सजा सुनाई गई थी, जिसके बाद विधानसभा की ओर से जारी अधिसूचना में उन्हें अयोग्य ठहराया गया है.
पटना: बिहार में विपक्षी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी) के विधायक मोहम्मद इलियास हुसैन को मंगलवार को अयोग्य ठहराया गया. उन्हें रांची में सीबीआई की अदालत की ओर से दो माह पूर्व भ्रष्टाचार का दोषी ठहराए जाने के दिन से ही अयोग्य माना जाएगा. विधानसभा की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार रोहतास जिले के डेहरी से विधायक हुसैन को 27 सितंबर से अयोग्य ठहराया जाता है.
हुसैन को अलकतरा घोटाला मामले में दोषी ठहराते हुए पांच साल के कारावास की सजा सुनाई गई थी. ये घटना 1990 के दशक की शुरूआत की है. हुसैन उस वक्त सड़क निर्माण मंत्री थे. मोहम्मद इलियास हुसैन को अयोग्य ठहराए जाने के बाद 243 सीट वाली विधानसभा में आरजेडी विधायकों की संख्या घट कर 80 हो गई है.
इससे पहले आरजेडी नेती तेजस्वी यादव ने अपने ट्विटर हैंडल से ट्वीट कर नीतीश कुमार को "श्री श्री धिक्कारवादी 420 नीतीश चाचाजी" लिखा था. जिसके बाद बीजेपी ने उन पर तंज कसते हुए उन्हें उन्हें शिक्षा और सभ्यता में पिछड़ा हुआ बता दिया था.
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तेजस्वी के ट्वीट पर बीजेपी का पलटवार, कहा- इससे उनके शिक्षा और सभ्यता में पिछड़े होने का पता चलता है
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