पटना: नाबालिग से रेप के मामले में दोषी करार दिए गए आरजेडी से निलंबित विधायक राजबल्लभ यादव को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है. इसके साथ ही राजबल्लभ यादव को 50 हजार रुपये जुर्माना भी देना होगा. पटना की एक स्थानीय अदालत ने 15 दिसंबर को निलंबित आरजेडी विधायक राजबल्लभ यादव और पांच अन्य को एक नाबालिग लड़की से रेप के मामले में दोषी करार दिया था.


मामले से जुड़ी पूरी जानकारी


जिस जगह पर नाबालिग के साथ रेप की बात कही गई वहां 10 फरवरी को पुलिस ने गिरियक के इंगलिश पथरा जगह की पीड़िता से पहचान कराई. आरजेडी विधायक राजबल्लभ यादव के खिलाफ नाबालिग लड़की ने घटना के 3 दिन बाद बिहार शरीफ में मामला दर्ज कराया. एफआईआर में उसने फ़ोटो देखकर आरोपी के पहचान कर लेने की बात बताई.


13 फरवरी को पुलिस ने पीड़िता को फोटो दिखाया और वो नवादा के आरजेडी विधायक राजबल्लभ यादव को पहचान गई. जिसके बाद उस समय के डीआईजी शालीन ने विधायक को गिरफ्तार करने का आदेश जारी किया.


14 फरवरी को जांच के लिए फॉरेंसिक टीम इंगलिश पथरा गईं.


15 फरवरी को विधायक के पास पीड़ित को पहुंचाने वाली महिला सुलेखा का कथित पति अरुण को पुलिस ने गिरफ्तार किया. आरजेडी ने विधायक को निलंबित कर स्पस्टीकरण मांगा.


17 फ़रवरी को विधायक ने अग्रिम जमानत याचिका दायर किया, जिसे व्यवहार न्यायालय बिहार शरीफ ने खारिज किया.


22 फरवरी को अदालत ने विधायक के फरार रहने पर कुर्की करने का इश्तेहार जारी किया.


23 फरवरी को पुलिस ने विधायक के घर पर इश्तेहार चिपकाया.


25 फरवरी को पुलिस ने विधायक के पास पीड़ित लड़की को ले जाने वाली महिला सुलेखा सहित चार लोगों को गिरफ्तार किया. महिला ने पुलिस के समक्ष अपना गुनाह कबूल किया.


26 फरवरी को फोरेंसिक टीम एक बार फिर पथरा इंग्लिश पहुंच जांच की.


27 फरवरी को अदालत ने विधायक की सम्पति कुर्की करने का आदेश दिया.


28 और 29 फरवरी तक पुलिस विधायक के आवास इंग्लिश पथरा की सम्पत्ति कुर्की करने में लगी रही.


10 मार्च 16 को फिल्मी अन्दाज में विधायक ने बिहार शरीफ कोर्ट में सरेंडर किया.


10 मार्च 2016 के बाद 15 दिनों के लिए कोर्ट ने उस समय जमानत दी जब विधायक पिता की मृत्यु हो गई थी. उसके बाद से अभी तक बिहार शरीर जेल में बंद था.


15 दिसंबर को इस मामले में बंद विधायक राजबल्लभ को दोषी करार दिया गया.


21 दिसंबर को कोर्ट ने आजीवन कारावास और 50 हजार रुपये जुर्माना के सजा सुनाई.