सबरीमाला मामला: केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के खिलाफ बिहार में शिकायत दर्ज
ईरानी ने इसको लेकर बयान दिया था कि अगर आप माहवारी के दिनों में खून से सना सैनिटरी नैपकिन लेकर अपने दोस्तों के घर नहीं जा सकते हैं उस हालत में मंदिरों में भी नहीं जाना चाहिए. सबरीमाला मंदिर की पुरानी परंपरा के अनुसार 10 से 50 साल की महिलाओं को मंदिर में प्रवेश की अनुमति नहीं थी.
सीतामढ़ी (बिहार): जिले की एक अदालत में केरल के सबरीमाला मंदिर में महिलाओं के प्रवेश को लेकर केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के बयान पर उनके खिलाफ गुरुवार को एक शिकायत दर्ज कराई गई. ठाकुर चंदन सिंह नाम के वकील ने मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी सरोज कुमारी की अदालत में स्मृति इरानी और महिलाओं के प्रवेश के विरोध में सबरीमाला मंदिर के सामने प्रदर्शन कर रहे अज्ञात लोगों के खिलाफ आईपीसी की धारा 295 ए, 353, 124 ए, 120 बी के तहत शिकायत दर्ज कराई है.
सिंह ने अपनी शिकायत में आरोप लगाया है कि स्मृति इरानी का पूरी नारी जाति को अपवित्र कहना महिलाओं की मर्यादा के खिलाफ और यह सुप्रीम कोर्ट के आदेश का अपमान है. आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने सबरीमला मंदिर में सभी उम्र की महिलाओं को प्रवेश की अनुमति दी थी लेकिन कोर्ट के फैसले का विरोध हो रहा है.
ईरानी ने इसको लेकर बयान दिया था कि अगर आप माहवारी के दिनों में खून से सना सैनिटरी नैपकिन लेकर अपने दोस्तों के घर नहीं जा सकते हैं उस हालत में मंदिरों में भी नहीं जाना चाहिए. सबरीमाला मंदिर की पुरानी परंपरा के अनुसार 10 से 50 साल की महिलाओं को मंदिर में प्रवेश की अनुमति नहीं थी.
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