प्रयागराज: सरकारी सड़क पर जौहर युनिवर्सिटी का गेट बनाए जाने के मामले में कार्रवाई के बाद सपा सांसद मोहम्मद आज़म खान ने राहत पाने के लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है. आज़म खान ने रामपुर की एसडीएम कोर्ट द्वारा लगाए गए तकरीबन सवा तीन करोड़ रूपये के जुर्माने और जौहर युनिवर्सिटी का गेट हटाए जाने के आदेश को इलाहाबाद हाईकोर्ट में चुनौती दी है. आज़म खान की इस अर्जी पर हाईकोर्ट में कल 31 जुलाई को सुनवाई हो सकती है. आज़म खान की अर्जी में एसडीएम के आदेश को रद्द किये जाने की अपील की गई है.


गौरतलब है कि रामपुर में सींगन खेड़ और लालपुर बांध बीच लोक निर्माण विभाग द्वारा बनाई गई सड़क पर मौलाना मोहम्मद अली जौहर युनिवर्सिटी का गेट बनवाया गया था. आज़म खान इस युनिवर्सिटी के चांसलर हैं. इस मामले में लोक निर्माण विभाग ने आपत्ति जताते हुए नोटिस जारी किया था. आज़म खान ने इसे एसडीएम कोर्ट में चुनौती दी थी.


रामपुर की एसडीएम कोर्ट ने 25 जुलाई को इस मामले में फैसला सुनाते हुए जौहर युनिवर्सिटी पर तीन करोड़ सत्ताइस लाख रुपये का जुर्माना लगाया था. इसके अलावा पंद्रह दिनों में गेट तोड़े जाने का भी आदेश जारी किया. इतना ही नहीं युनिवर्सिटी का कब्ज़ा हटने तक नौ लाख दस हज़ार रूपये प्रति माह की दर से लोक निर्माण विभाग को हर्जाना अदा करने का भी आदेश दिया.


पंद्रह दिन में गेट नहीं तोड़े जाने पर उसे जबरन गिराए जाने का भी आदेश हुआ था. आज़म खान ने इन सभी आदेशों को इलाहाबाद हाईकोर्ट में चुनौती दी है, जिस पर बुधवार को सुनवाई होने की उम्मीद है. आज़म खान इन दिनों मुसीबतों में घिरे हुए हैं. युनिवर्सिटी के लिए किसानों की ज़मीन कब्ज़ा करने के मामले में उन पर दो दर्जन से ज़्यादा मुक़दमे दर्ज हो चुके हैं और उन्हें भू माफिया भी घोषित किया जा चुका है.