मुंबई में एक तरफ जहां कोरोना के मामले प्रतिदिन बढ़ते ही चले जा रहे हैं, वहीं सत्ता की ताकत दिखाने में नेता पीछे नहीं हट रहे. महाराष्ट्र विकास आघाडी गठबंधन सरकार के नेता और समाजवादी पार्टी के महाराष्ट्र अध्यक्ष और विधायक अबू आजमी ने लॉकडाउन के दौरान सैकड़ों समर्थकों के साथ सड़क पर धरना प्रदर्शन किया. इस प्रदर्शन के दौरान अबू आजमी पर इलाके की महिला पुलिस अधिकारी शालिनी शर्मा के साथ दुर्व्यवहार करते हुए अपशब्द का इस्तेमाल करने के आरोप हैं. इतना ही नहीं दावा है कि उन्होंने मुम्बई पुलिस आलाकमान द्वारा महिला पुलिसकर्मी का आखिरकार तबादला कर नागपाड़ा पुलिस थाने से हटाकर चेंबूर पुलिस थाने में भिजवा दिया है.
दरअसल बुधवार के दिन मुंबई के नागपाड़ा इलाके में कई प्रवासी मजदूर नागपाडा पुलिस स्टेशन में जमा हुए थे. इन प्रवासी मजदूरों को नागपाडा पुलिस ने फोन करके बुलाया था और श्रमिक ट्रेन में उनका नाम दर्ज होने की जानकारी दी थी. लेकिन ट्रेन रद्द हो जाने की वजह से पुलिसकर्मियों ने प्रवासी मजदूरों को वापस घर जाने को कहा और अगली सूचना का इंतजार करने को कहा.
मजदूरों की भीड़ को देखते हुए समाजवादी पार्टी अध्यक्ष और विधायक अबू आजमी को परप्रांतीय मजदूरों के बीच राजनीति चमकाने का एक अच्छा मौका मिल गया. इसके बाद उन्होंने उन्होंने नागपाडा पुलिस स्टेशन के नजदीक पुलिस थाने की वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक शालिनी शर्मा को तलब किया. परप्रांतीय मजदूरों के भीड़ के मुद्दे को उठाते हुए अबू आजमी ने अपने समर्थकों को कहा, "ये औरत (वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक शालिनी शर्मा) कहती है कि आप पुलिस पे इल्जाम लगाते हो, मैं बात नहीं करुंगी. तेरे बाप के बाप के बाप को बात करनी पडेगी."
विधायक अबू आजमी ने मुंबई सेंट्रल स्टेशन के पास 26 मई की रात को नागपाड़ा पुलिस स्टेशन की शालिनी शर्मा को संस्पेंड करने की मांग करते हुए धरने पर बैठ गए. अबू आजमी अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ सड़क पर धरना प्रदर्शन करते रहे जो कि साफ तौर पर महामारी एक्ट का उल्लंघन है. बावजूद इसके ठाकरे सरकार द्वारा अबू आज़मी और समर्थकों पर कोई कार्रवाई नहीं किया गया, बल्कि शालिनी शर्मा को चेंबूर पुलिस स्टेशन में तबादला कर दिया गया.
चेम्बूर पुलिस स्टेशन के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक जयप्रकाश भोसले को नागपाड़ा पुलिस की जिम्मेदारी सौपी गई है. इस मामले में एबीपी न्यूज़ ने मुम्बई पुलिस का पक्ष जानना चाहा. जिस पर पुलिस द्वारा नोटिफिकेशन जारी किया गया जिसमें बताया गया है कि महाराष्ट्र पुलिस अधिनियम के तहत यह तबादला किया गया है.
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