नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को उस अर्जी पर सुनवाई से इनकार कर दिया जिसमें रेलवे में नौकरी की एवज में जमीन घोटाले के मामले में सीबीआई को पूर्व केंद्रीय मंत्री लालू यादव के खिलाफ ताजा केस दर्ज करने के निर्देश देने की मांग की गई है. कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता वेंकटेश कुमार शर्मा, जो खुद को घोटाले का खुलासा करने वाला बता रहा है, राहत के लिए उचित मंच का रुख कर सकता है और यह याचिका संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत सुनवाई के लायक नहीं है.


कांग्रेस के सीनियर नेता बोले- बिहार में कांग्रेस से ज्यादा ताकतवर हैं लालू, मिलनी चाहिए ज्यादा सीटें


इस अनुच्छेद के तहत कोई व्यक्ति अपने मौलिक अधिकारों का हनन होने पर ही राहत की गुहार लगा सकता है. न्यायमूर्ति ए के सीकरी और अशोक भूषण की पीठ ने कहा कि मौजूदा याचिका पर अनुच्छेद 32 के तहत सुनवाई नहीं की जा सकती और वह अपनी शिकायतें लेकर हाई कोर्ट जा सकते हैं.


अस्पताल में कुत्तों के भौंकने से परेशान हैं लालू यादव