पटना: सुप्रीम कोर्ट ने बिहार के पूर्व उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को सरकारी बंगला खाली करने का आदेश दिया साथ ही जुर्माना लगा दिया. महागठबंधन की सरकार में उपमुख्यमंत्री होने के नाते तेजस्वी को 5 देशरत्न मार्ग पर बंगला मिला था. कोर्ट का समय बर्बाद करने के लिए 50 हज़ार रुपये का जुर्माना भी लगाया. इससे पहले हाई कोर्ट की सिंगल बेंच और डबल बेंच तेजस्वी की याचिका खारिज कर चुका है.


अब बिहार के भवन निर्माण मंत्री महेश्वर हजारी ने तेजस्वी को बंगला खाली करने के लिए एक सप्ताह का अल्टीमेटम दिया है. उन्होंने कहा कि अगर वे बंगला खाली नहीं करते हैं तो कार्रवाई करेंगे. भवन निर्माण मंत्री ने कहा कि तेजस्वी संविधान की रक्षा नहीं करते. जनता तो सब देखती है. तेजस्वी संविधान की रक्षा को लेकर लंबे-लंबे भाषण देते हैं लेकिन खुद इसकी रक्षा नहीं करते. बंगले के प्रति इतना लालच हो गया कि अब सुप्रीम कोर्ट ने दंडित करने का काम किया है.


महेश्वर हजारी ने कहा कि बिहार सरकार ने इनका बहुत सम्मान किया. हमलोग सिर्फ आग्रह करते रह गए कि संवैधानिक पद पर रह चुके हैं, खुद बंगला खाली कर देंगे लेकिन तेजस्वी यादव ने ऐसा नहीं किया. उन्होंने कहा कि एक सप्ताह के अंदर प्रशासन को बंगला खाली कराने का आदेश देंगे.


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