पटना: बिहार की राजधानी पटना में लॉकडाउन के बीच कई जगह दुकानें खोली जाएंगी. जिलाधिकारी कुमार रवि ने शहर की दुकानों को छह कैटेगरी में बांटा है और इन दुकानों को खोलने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश भी जारी किए हैं. इन दुकान प्रतिष्ठान को दुकानदार निर्धारित दिन पर सिर्फ शाम छह बजे तक ही खोल पाएंगे.


जिलाधिकारी द्वारा दिए गए आदेश में कहा गया है कि सभी लोगों के लिए अनिवार्य होगा कि वह अपने घर के पास की दुकानों से ही खरीदारी करें. निकट है दुकानों से ही खरीदारी करेंगे. दुकानों में सभी के लिए मास्क पहनना अनिवार्य होगा. दुकानों कार्यालय के काउंटर पर दुकानदार साबुन सैनिटाइजर वहां के कर्मियों और ग्राहकों के उपयोग के लिए फ्री में उपलब्ध रखेंगे. इसके अलावा सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन करना होगा. वहीं सर्दी, खांसी के लक्षणों वाले किसी को भी काम करने या काउंटर के पास आने की अनुमति नहीं होगी.


जिलाधिकारी ने सभी अनुमंडल पदाधिकारी एवं अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी को सख्ती से पालन कराने का आदेश दिया है. नियमों का उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी.


इन दुकानों को 6 कैटेगरी में बांटा गया है. जो इस प्रकार हैं.


कैटेगरी 1


किराना दुकान
डेयरी /मिल्क बूथ
मेडिकल /दवा की दुकान
ई-कॉमर्स सेवा
फल सब्जी मंडी
पशु चारा की दुकान
ऑटोमोबाइल वर्कशॉप/ गैरेज एवं सर्विसिंग सेंटर।
सभी अस्पताल
होम डिलीवरी सेवा ( रेस्टोरेंट आदि से)
अनाज मंडी
कृषि कार्य से जुड़े सभी प्रतिष्ठान
मीट एवं मछली की दुकान
अन्य आवश्यक आपातकालीन सेवाएं.


कैटेगरी 2


सोमवार ,बुधवार ,शुक्रवार को खुलने वाले दुकानों /प्रतिष्ठानों की सूची-


1/इलेक्ट्रिकल गुड्स, पंखा ,कुलर, एयर कंडीशनर (विक्रय एवं मरम्मत)
2/इलेक्ट्रॉनिक गुड्स - मोबाइल, लैपटॉप ,कंप्यूटर, यूपीएस एवं बैटरी (विक्रय एवं मरम्मत)
3/ऑटोमोबाइल्स, टायर एवं ट्यूब्स,Lubricant (मोटर वाहन /मोटरसाइकिल/ स्कूटर मरम्मत सहित).
4/निर्माण सामग्री के भंडारण एवं बिक्री से संबंधित प्रतिष्ठान यथा सीमेंट, स्टील, बालू स्टोन, मिट्टी, सीमेंट ब्लॉक ,ईंट, प्लास्टिक पाइप ,हार्डवेयर ,सैनिटरी फिटिंग, लोहा ,पेंट ,शटरिंग सामग्री .
5/ऑटोमोबाइल स्पेयर पार्ट्स की दुकानें।
6/हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट की दुकान.
7/प्रदूषण जांच केंद्र
8/निजी कार्यालय ( 33% कर्मियों की उपस्थिति के साथ)
9/शैक्षणिक संस्थानों के कार्यालय (33% कर्मियों की उपस्थिति के साथ)


कैटेगरी 3


मंगलवार, गुरुवार ,शनिवार को खुलने वाले दुकानों/ प्रतिष्ठानों की सूची
कपड़ा की दुकान (रेडीमेड वस्त्र की दुकान सहित)
निजी क्लीनिक
बर्तन की दुकान
जूता चप्पल की दुकान
ड्राई क्लीनर्स की दुकान
स्पोर्ट्स /खेलकूद सामग्री की दुकान
फर्नीचर की दुकान
सोना चांदी की दुकान
अन्य सभी दुकान जो किसी सूची में नहीं हो.


कैटेगरी 4


शॉपिंग कंपलेक्स मार्केट कॉम्प्लेक्स में अवस्थित दुकानों प्रतिष्ठानों का संचालन


शॉपिंग कंपलेक्स मार्केट कंपलेक्स में अवस्थित दुकानों प्रतिष्ठानों के लिए मार्केट कंपलेक्स के संचालक सक्षम समिति के द्वारा दुकानों प्रतिष्ठानों को एक एक दुकान छोड़कर इस प्रकार खोला जाएगा कि परिसर में भीड़ की स्थिति उत्पन्न नहीं हो उसके लिए दुकानों को दो रंग से अथवा आड इवेन(सम विषम) के आधार पर चिन्हित कर लिया जाएगा.इस प्रकार आधे दुकानों को सोमवार बुधवार एवं शुक्रवार तथा आधे दुकानों को मंगलवार बृहस्पतिवार एवं शनिवार को खोला जाएगा चाहे दुकानों की प्रकृति जो भी हो.


कैटेगरी 5


शॉपिंग मॉल में अवस्थित दुकानों का संचालन


गृह मंत्रालय भारत सरकार के आदेश के आलोक में शॉपिंग मॉल अवस्थित दुकाने बंद रहेगी.


कैटेगरी 6


सभी प्रखंड मुख्यालय ( रेड जोन) में अवस्थित दुकानों का संचालन


गृह विभाग बिहार पटना के आदेश के आलोक में प्रखंड मुख्यालय (जिला मुख्यालय को छोड़कर) को रेड जोन के रूप में चिन्हित एवं घोषित किया गया है। अतः प्रखंड मुख्यालय( रेड जोन) में मात्र श्रेणी एक के सभी दुकान/ प्रतिष्ठान एवं श्रेणी दो के 1 से 7 तक के सभी दुकान/ प्रतिष्ठान खोले जा सकेंगे.