पहलू खान मॉब लिंचिंग: आरोपियों के कोर्ट से बरी होने के बाद राजस्थान सरकार ने SIT जांच बिठाई
अलवर की जिला अदालत ने बुधवार को पहलू खान की भीड़ द्वारा हत्या के मामले में सभी छह आरोपियों को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया. मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पहले ही कह चुके हैं कि राज्य सरकार निचली अदालत के फैसले को चुनौती देगी.
जयपुर: पहलू खान मॉब लिंचिंग केस में सभी आरोपियों के बरी हो जाने के बाद राजस्थान सरकार ने अब विशेष जांच दल (एसआईटी) की जांच बिठा दी है. राज्य सरकार के शुक्रवार देर रात जारी बयान के अनुसार यह टीम 15 दिनों में अपनी रिपोर्ट राज्य सरकार को सौंपेगी. एसआईटी का नेतृत्व उप महानिरीक्षक (एसओजी) नितिनदीप बल्लगन करेंगे और इनके साथ एसपी (सीआईडी सीबी) समीर कुमार सिंह और एएसपी (सतर्कता) समीर दुबे टीम में शामिल होंगे.
कोर्ट ने 6 आरोपियों को संदेह का लाभ देते हुए बरी किया था
बता दें कि अलवर की जिला अदालत ने बुधवार को पहलू खान की भीड़ द्वारा हत्या के मामले में सभी छह आरोपियों को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया. मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पहले ही कह चुके हैं कि राज्य सरकार निचली अदालत के फैसले को चुनौती देगी. राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने पहलू खान प्रकरण पर आए अदालत के फैसले पर शुक्रवार शाम मुख्यमंत्री कार्यालय में उच्च अधिकारियों के साथ विस्तार से चर्चा की. गहलोत ने इस प्रकरण की जांच में रही त्रुटियों पर विस्तार से चर्चा की.
अधिकारियों की जिम्मेदारी भी तय करेगा एसआईटी
बैठक में फैसला किया गया कि अदालत के निर्णय के खिलाफ अपील की जाए जिसके लिए एक वरिष्ठ अधिवक्ता की सेवाएं ली जाएंगी. इसके साथ ही प्रकरण की जांच के लिए एडीजी (अपराध) की निगरानी में विशेष जांच दल (एसआईटी) का गठन किया जाएगा. एसआईटी जांच में रही त्रुटियों और अनियमितताओं को चिह्नित कर इनके लिए अधिकारियों की जिम्मेदारी भी तय करेगा.
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