नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने गैंगरेप के एक मामले में उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री गायत्री प्रसाद प्रजापति की जमानत अर्जी को खारिज कर दिया. इस मामले में वह एक आरोपी हैं. न्यायमूर्ति ए के सीकरी और न्यायमूर्ति अशोक भूषण की पीठ ने प्रजापति की जमानत अर्जी को खारिज किया.
शीर्ष अदालत ने पहले प्रजापति की उस याचिका पर उत्तर प्रदेश पुलिस से जवाब मांगा था जिसमें पूर्व मंत्री ने मामले में अपनी जमानत अर्जी खारिज करने के इलाहाबाद उच्च न्यायालय के पिछले साल दिसंबर के फैसले को चुनौती दी थी.
उन्नाव गैंगरेप केस: CBI ने UP पुलिस के दो उपनिरीक्षकों को गिरफ्तार किया
प्रजापति को 2016 में तत्कालीन मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने अपने पिता मुलायम सिंह यादव और चाचा शिवपाल सिंह यादव के साथ खटपट के दौरान अपनी कैबिनेट से हटा दिया था. बाद में उन्हें फिर से मंत्री बना दिया गया था.
चित्रकूट की एक महिला ने पूर्व मंत्री और उनके साथियों पर बलात्कार का आरोप लगाया था.