जमानत मांगने SC पहुंचे लालू यादव, कोर्ट ने CBI से मांगा जवाब
इससे पहले 10 जनवरी को झारखंड हाईकोर्ट ने लालू की जमानत याचिका को ठुकरा दिया था. उन्हें अब तक चारा घोटाले के कुल 4 मामलों में सजा मिली है.
नई दिल्ली: चुनाव के मौसम में जेल से बाहर आने की इच्छा लिए आरजेडी अध्यक्ष लालू यादव सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए हैं. आज कोर्ट ने लालू की याचिका पर सीबीआई को नोटिस जारी किया. कोर्ट ने एजेंसी से 2 हफ्ते में जवाब दाखिल करने को कहा है. लालू ने अपनी याचिका में खराब स्वास्थ्य का हवाला दिया है. उन्हें अब तक चारा घोटाले के कुल 4 मामलों में सजा मिली है. इसमें से चाईबासा के सरकारी खजाने से पैसे निकालने के एक मामले में उन्हें जमानत मिल चुकी है. लेकिन चाईबासा के ही एक दूसरे मामले के साथ देवघर और दुमका कोषागार से अवैध निकासी के मामले में वो अब भी जेल में है.
लालू यादव की तरफ से चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली बेंच में पेश हुए वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने कहा, "लालू का स्वास्थ्य खराब है. वो लगभग 22 महीने से जेल में है. उन्हें जमानत दी जानी चाहिए." इस पर चीफ जस्टिस ने सवाल किया कि उन्हें किन किन मामलों में और कितनी सजा मिली है. सिब्बल ने कोर्ट को बताया कि लालू को एक मामले में साढ़े 3 साल की सजा मिली है. एक में 5 साल की सजा मिली है और एक मामले में 7-7 साल की दो सजा मिली है. जो एक के बाद एक चलेंगी.
इसके बाद सिब्बल ने कहा कि इन सभी मामलों की अपीलें हाईकोर्ट में लंबित हैं. सभी एक ही अपराध से जुड़े हुए मामले हैं. उनका मुकदमा अलग-अलग चलने की वजह से लालू को अलग-अलग सजा मिली है. लंबे अरसे से उनके जेल में रहने के चलते उन्हें जमानत दे दी जानी चाहिए. चीफ जस्टिस ने अपने साथी जजों से मशवरा करने के बाद मामले में नोटिस जारी कर दिया.
इससे पहले 10 जनवरी को झारखंड हाईकोर्ट ने लालू की जमानत याचिका को ठुकरा दिया था. लालू ने वहां भी खराब स्वास्थ्य का हवाला दिया था. उनकी तरफ से कहा गया था कि वो ब्लड शुगर और ब्लड प्रेशर के साथ कई और बीमारियों से जूझ रहे हैं. उनकी उम्र भी 70 से ऊपर हो चुकी है. लिहाजा उन्हें जमानत दे दी जाए. लेकिन हाईकोर्ट ने मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर लालू को जमानत देने से मना कर दिया था. इसी के खिलाफ वो सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं.
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