पटनाः उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने राज्य के ट्रांसपोर्टरों व वाहन मालिकों से अपील की है कि वे लॉकडाउन व अनलॉक-1 की अवधि 21 मार्च से 30 जून का तिमाही रोड टैक्स 31 जुलाई तक जमा कर सरकार द्वारा दी गई एकमुश्त 40% की छूट का लाभ उठाएं. इसके साथ ही उन्होंने कहा कि वैसे वाहन मालिक जो अपने 15 साल से पुराने परिचालन के अयोग्य वाहनों का निबंधन रद्द करना चाह रहे हों, वे सरकार द्वारा लाई गई सर्व क्षमा योजना का लाभ उठाएं.
सुशील मोदी ने कहा लॉकडाउन के दौरान व्यावसायिक सवारी व मालवाहक वाहनों का परिचालन बाधित रहा. इसके मद्देनजर वाहन मालिकों को रोड टैक्स जमा करने में बड़ी राहत दी गयी है. 21 मार्च से 30 जून, 2020 तक की अवधि का तिमाही रोड टैक्स 31 जुलाई, 2020 तक जमा कराने पर एकमुश्त 40 फीसदी की छूट के साथ ही उक्त अवधि का अर्थदंड भी माफ कर दिया जाएगा. अगर वाहन परिचालक 31 जुलाई तक टैक्स जमा नहीं करते हैं तो उन्हें अर्थदंड के साथ ही पूरा टैक्स भी देना होगा.
वहीं, सर्वक्षमा योजना के तहत वैसी गाड़ियां जो परिचालन के योग्य नहीं है और 15 वर्ष से अधिक पुरानी है और उनके मालिक उसका निबंधन रद्द कराना चाहते हैं, वे एक वर्ष के लिए सर्वक्षमा योजना के अन्तर्गत वाहनों का निबंधन रद्द करा सकते हैं.
एकमुश्त कर जमा करने वाले वाहन मालिकों को देयकर का केवल 20 प्रतिशत तथा तिमाही टैक्स देने वालों को अलग-अलग श्रेणियों में 10, 15 और 20 फीसदी जमा करने पर पेनाल्टी व नीलामपत्र वाद से मुक्त कर दिया जाएगा. गौरतलब है कि फिलहाल 20 हजार से ज्यादा टैक्स डिफाल्टर तथा 50 हजार से ज्यादा वाहन मालिकों पर सर्टिफिकेट केस चल रहा हैं.
लॉकडाउन की अवधि का कॉमर्शियल और इंडस्ट्रीयल बिजली उपभोक्ताओं का फिक्स चार्ज माफ करने के लिए मुख्यमंत्री को धन्यवाद देते हुए सुशील मोदी ने कहा कि इससे व्यावसायिक व औद्योगिक बिजली उपभोक्ताओं को 160 करोड़ से ज्यादा की राहत मिलेगी. दो महीने के लॉकडाउन के दौरान औद्योगिक व वाणिज्यिक गतिविधियां ठप्प रहने से वे सभी परेशान थे.
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