नई दिल्लीः सपा सांसद आज़म खान को इलाहाबाद हाईकोर्ट से फौरी राहत मिली है. ये मामला रामपुर में निर्माणाधीन रामपुर पब्लिक स्कूल के अवैध निर्माण का है और इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई तक स्कूल बिल्डिंग के ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं करने के निर्देश दे दिए हैं. दरअसल आजम खान फिलहाल कई मामलों में घिरे हुए हैं जिनमें से रामपुर पब्लिक स्कूल का मामला भी है.


इलाहाबाद हाईकोर्ट ने रामपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी को अगले 10 दिनों तक रामपुर पब्लिक स्कूल के अवैध निर्माण मामले में कोई कार्रवाई नहीं करने को कहा है. इसके साथ ही अदालत ने अथॉरिटी से 10 दिनों में हलफनामा दाखिल करने को कहा है. हालांकि अदालत ने अथॉरिटी के आदेश पर रोक लगाने की आज़म खान की अपील को फिलहाल ठुकरा दिया है. 29 अगस्त को इस मामले में फिर से सुनवाई होगी.


दरअसल आज आज़म खान की तरफ से दलील दी गई कि तमाम लोगों के मकान- स्कूल व दुकानें उनसे भी आगे हैं, लेकिन अथॉरिटी सिर्फ उन्हीं के खिलाफ कार्रवाई कर रही है. अदालत ने इसी बिंदु पर अथॉरिटी से जवाब दाखिल करने को कहा है. अथॉरिटी के सचिव आज खुद भी सुनवाई के दौरान कोर्ट में मौजूद थे.


इसके अलावा आज आजम खान से जुड़ी एक और खबर आई है कि आज़म खान और उनकी पत्नी, बेटे और वक़्फ़ बोर्ड के अधिकारियों सहित 9 लोगो के खिलाफ रामपुर के अज़ीम नगर थाने में कई गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है. इसके साथ ही शिया और सुन्नी वक़्फ़ बोर्ड के अध्यक्षों को भी आरोपी बनाया गया है. इन सभी पर शत्रु संपत्ति को वक़्फ़ संपत्ति बताकर और वक़्फ़ संपत्ति को साजिश कर हड़पने का आरोप लगा है.


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