इंदौर: मध्यप्रदेश में आदिवासी समुदाय की एक और मूक-बधिर युवती ने भोपाल के छात्रावास संचालक पर मामला दर्ज कराते हुए पुलिस को आपबीती सुनाई. साथ ही बताया कि वह उसे अश्लील सामग्री दिखाकर हवस का शिकार बनाता था.


इंदौर के हीरा नगर पुलिस थाने के प्रभारी महेंद्र सिंह भदौरिया ने बताया कि पड़ोसी धार जिले की रहने वाली 23 साल की मूक-बधिर लड़की की शिकायत पर भोपाल के छात्रावास संचालक अश्विनी शर्मा के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है.


उन्होंने बताया कि यह मामला भारतीय दंड विधान की धारा 376 (रेप), धारा 377 (अप्राकृतिक दुष्कृत्य) और अन्य सम्बद्ध धाराओं के साथ अनुसूचित जाति-जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत दर्ज किया गया है.


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थाना प्रभारी के मुताबिक, पीड़ित लड़की ने पुलिस को बताया कि शर्मा उसे कथित तौर पर अश्लील सामग्री दिखाकर उसके साथ रेप और अप्राकृतिक दुष्कर्म करता था. यह घटना दिसंबर 2017 से फरवरी 2018 के बीच की है, जब मूक-बधिर युवती पढ़ाई के दौरान भोपाल में शर्मा के छात्रावास में रह रही थी. उन्होंने आगे बताया कि मामले को आगामी जांच के लिये भोपाल पुलिस को भेज दिया गया है.


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शर्मा को एक अन्य प्रकरण में मूक-बधिर आदिवासी युवती से दुष्कर्म के आरोप में 9 अगस्त को भोपाल में गिरफ्तार किया गया था. सूबे की राजधानी के छात्रावास संचालक पर अब तक चार मूक-बधिर लड़कियां यौन प्रताड़ना के आरोपों में अलग-अलग प्राथमिकी दर्ज करा चुकी हैं. इनमें दो सगी बहनें शामिल थीं.