इलाहाबाद: यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के शहर इलाहाबाद में चार सितम्बर को रिटायर्ड दारोगा अब्दुल समद को सरेआम पीट-पीटकर मौत के घाट उतारे जाने के मामले में हाईकोर्ट की कड़ी फटकार के बाद जांच अधिकारी बदल दिया गया है. हाईकोर्ट की नाराज़गी के बाद इलाहाबाद पुलिस ने इस मामले की जांच शिवकुटी थाने के प्रभारी धर्मेंद्र यादव से छीनकर एसपी क्राइम को सौंप दी है. इस चर्चित मर्डर केस की जांच अब एसपी क्राइम करेंगे. इतना ही नहीं जांच अधिकारी रहे शिवकुटी थाने के प्रभारी धर्मेंद्र यादव के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उन्हें लाइन हाजिर भी कर दिया गया है.


इलाहाबाद के एसएसपी इंचार्ज आज इस मामले में हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच में पेश हुए और उन्होंने इस केस में जेल जाने से पहले ही जमानत पाने वाले चार आरोपियों की जमानत निरस्त कराए जाने की प्रक्रिया शुरू कराए जाने की जानकारी कोर्ट को दी. पुलिस अधिकारी ने कोर्ट को बताया कि इस मामले में आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी. चीफ जस्टिस डीबी भोंसले और यशवंत वर्मा की डिवीजन बेंच ने इस मामले में मुख्य आरोपी जुनैद कमाल के अतिक्रमण कर बनाए गए मकान को पूरी तरह नहीं गिराए जाने पर भी नाराज़गी जताई और इस मामले में आरोपियों के साथ कोई रियायत नहीं बरते जाने का अल्टीमेटम दिया.


हाईकोर्ट ने कल ही इस मामले में इलाहाबाद पुलिस को कड़ी फटकार लगाते हुए अब तक की विवेचना पर नाराज़गी जताई और जांच अधिकारी बदले जाने और उसका तबादला रिमोट एरिया में किये जाने के आदेश दिए थे.


सामने आया था सीसीटीवी फुटेज
बता दें कि कि इलाहाबाद के शिवकुटी इलाके में चार सितम्बर को यूपी पुलिस के एक रिटायर्ड सब इंस्पेक्टर अब्दुल समद को लाठी डंडों से सरेआम लाठी डंडों से पीटकर मौत के घाट उतार दिया गया था. इस मामले में पिटाई का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया था. सीसीटीवी फुटेज में अब्दुल समद का पड़ोसी जुनैद कमाल और उसके दो बेटे साफ़ तौर पर रिटायर्ड दरोगा पर लाठी डंडे बरसाते नजर आ रहे थे.


तीन महिलाओं समेत चार आरोपियों को जेल जाने से पहले मिल गई थी जमानत
सीसीटीवी में कैद तस्वीरों में नजर आ रहा है कि अब्दुल समद पर नब्बे सेकेंड में उनचास वार किये गए थे. हमले के मुख्य आरोपी जुनैद इलाके का हिस्ट्रीशीटर है और उसके खिलाफ बीस मुकदमे दर्ज हैं. मृतक दरोगा के परिवार वालों ने जुनैद और उसके परिवार के नौ अन्य लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई थी. तीन महिलाओं समेत चार आरोपियों को जेल जाने से पहले ही सीजेएम कोर्ट से जमानत मिल गई थी.