यूपी: बीआरडी मेडिकल कॉलेज के डॉ कफील निर्दोष करार, इन्हीं आरोपों में गए थे जेल
बीआरडी मेडिकल कॉलेज गोरखपुर के डॉक्टर कफील खान जिन आरोपों में सस्पेंड हैं और उन्हें 9 महीने जेल की सजा काटनी पड़ी, उन आरोपों से अब उन्हें मुक्त कर दिया गया है. सरकारी रिपोर्ट के मुताबिक अस्पताल में बच्चों की मौत में वह जिम्मेदार नहीं हैं और उन्होंने बच्चों की जान बचाने के लिए तमाम प्रयास किए थे.
गोरखपुर: बीआरडी मेडिकल कॉलेज गोरखपुर के निलंबित शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर कफील खान विभागीय जांच में निर्दोष पाए गए हैं. उन्हें दो साल पहले लापरवाही, भ्रष्टाचार और अस्पताल में 60 बच्चों की मौत के दिन ठीक से काम नहीं करने के आरोप में सस्पेंड किया गया था. डॉक्टर कफील को रिपोर्ट में तमाम आरोपों से मुक्त कर दिया गया है और इसकी एक कॉपी उन्हें भेज दी गई है.
इससे पहले डॉक्टर कफील खान इन्हीं आरोपों में 9 महीने की जेल की सजा काट चुके हैं. हालांकि, कफील खान के निलंबन को अभी खत्म नहीं किया गया है. डॉक्टर कफील ने इस मामले में सीबीआई जांच की मांग की है.
क्या कहा गया है रिपोर्ट में
स्टाम्प और रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट के प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने इस मामले की जांच रिपोर्ट इस साल 18 अप्रैल को सौंप दी थी. 15 पेज की रिपोर्ट में डॉक्टर कफील खान को ड्यूटी में लापरवाही बरतने का आरोपी नहीं पाया गया है. रिपोर्ट के मुताबिक 10 और 11 अगस्त की रात को अस्पताल में बच्चों की जान बचाने के लिए उन्होंने तमाम उपाए किए थे.
बता दें कि बीआरडी अस्पताल में अगस्त के महीने में ऑक्सिजन की कमी हो गई थी. हालांकि, रिपोर्ट में कहा गया है कि डॉ कफील साल 2016 तक प्राइवेट प्रैक्टिस से जुड़े थे लेकिन इसके बाद उन्होंने ये छोड़ दिया था.
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