लखनऊ: सीबीआई की विशेष अदालत ने उन्नाव बलात्कार कांड में आरोपी भाजपा विधायक कुलदीप सिंह सेंगर की जमानत अर्जी मंगलवार को खारिज कर दी. विशेष न्यायाधीश वत्सल श्रीवास्तव की अदालत ने माना कि विधायक के खिलाफ दर्ज मामला गंभीर किस्म का है और उन्हें इसमें जमानत नहीं मिलनी चाहिए.


बता दें कि बीजेपी विधायक सेंगर पर उन्नाव में एक लड़की ने बलात्कार का आरोप लगाया था. इस मामले में 4 जून 2017 को मामला दर्ज किया गया था. सीबीआई ने गत 11 जुलाई को आरोप पत्र दाखिल किया था.


सीबीआई ने सेंगर को इसी साल 14 अप्रैल को गिरफ्तार किया था. उसके बाद से वह जेल में है.सेंगर लखनऊ से करीब 70 किलोमीटर दूर उप-नगरीय क्षेत्र बांगरमऊ से विधायक है और इलाके में उनका काफी प्रभाव है.


सीबीआई ने एक आरोप-पत्र दायर किया था जिसमें सेंगर पर आरोप है कि उन्होंने 4 जून 2017 की रात को अपने आवास पर नाबालिग लड़की से बलात्कार किया था. पुलिस की कार्रवाई के कारण पीड़िता ने आठ अप्रैल को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आवास के सामने आत्मदाह की कोशिश की थी ताकि वह अपने पिता की तकलीफ के बारे में उन्हें बता सके. अगले दिन पीड़िता के पिता ने दम तोड़ दिया था.


सीबीआई ने विधायक,उनके भाई, पुलिसकर्मियों और पांच अन्य के खिलाफ आईपीसी की धारा 120-बी, 166, 167, 193, 201 सहित कई अन्य धाराओं में आरोप-पत्र दायर किया है.