नई दिल्ली : उन्नाव में गैंगरेप पीड़िता के पिता के खिलाफ फ़र्ज़ी मुकदमा दर्ज कराने के मामले में सीबीआई ने आज अपनी चार्जशीट दाखिल कर दी. इस चार्जशीट में बीजेपी विधयक कुलदीप सेंगर , उनके भाई अतुल सिंह सेंगर समेत दस लोगों को आरोपी बनाया गया है।.
उन्नाव चर्चित मामले में बीजेपी विधायक कुलदीप सेंगर ,उनके भाई और साथियों पर आरोप लगा था , की विधायक ने पीड़िता के साथ गैंगरेप किया था , दबाव बनाने के लिए उसके पिता के साथ मारपीट की गयी और जबरन मुकदमा दर्जकर उसे जेल भेज दिया गया. पीड़िता की तबियत बिगड़ने पर उसे अस्पताल भेजा गया , जहां उसकी मौत हो गयी थी.
सीबीआई ने इस मामले में 12 अप्रैल को मामला दर्ज किया था ,जिसमें सीबीआई ने जांच के बाद अपनी चार्जशीट आज दाखिल कर दी. इस रिपोर्ट में बीजेपी विधयक कुलदीप सेंगर , उनके भाई अतुल सिंह सेंगर ,तत्कालीन एसओ अशोक सिंह भदौरिया,एसआई कामता प्रसाद ,आमिर खान कांस्टेबल और पांच साथियों को फर्जी मुकदमा लिखाने का आरोपी बनाया गया है.
सीबीआई ने चार अन्य आरोपियों को भी नामजद किया है
सेंगर लखनऊ से करीब 70 किलोमीटर दूर उप-नगरीय क्षेत्र बांगरमऊ से विधायक है और इलाके में उनका काफी प्रभाव है.
सीबीआई ने हाल में एक आरोप-पत्र दायर किया जिसमें सेंगर पर आरोप है कि उसने 4 जून 2017 की रात को अपने आवास पर नाबालिग लड़की से बलात्कार किया, लेकिन इस घटना के बाद स्थानीय पुलिस ने प्राथमिकी नहीं दर्ज की.
पुलिस ने लड़की के पिता पर एक देसी पिस्तौल लहराने के आरोप में मामला दर्ज किया था
स्थानीय पुलिस ने लड़की के पिता पर एक देसी पिस्तौल लहराने के आरोप में मामला दर्ज कर उन्हें उस वक्त जेल में बंद कर दिया जब इस साल चार अप्रैल को उन्होंने सेंगर के खिलाफ मामला दाखिल किया. विधायक और उसके साथियों ने पीड़िता के पिता की कथित तौर पर पिटाई भी की.
पीड़िता ने की थी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आवास के सामने आत्मदाह की कोशिश
पुलिस की कार्रवाई के कारण पीड़िता ने आठ अप्रैल को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आवास के सामने आत्मदाह की कोशिश की थी ताकि वह अपने पिता की तकलीफ के बारे में उन्हें बता सके. अगले दिन पीड़िता के पिता ने दम तोड़ दिया था.
सीबीआई ने विधायक,उनके भाई, पुलिसकर्मियों और पांच अन्य के खिलाफ आईपीसी की धारा 120-बी, 166, 167, 193, 201 सहित कई अन्य धाराओं में आरोप-पत्र दायर किया है. सीबीआई के प्रवक्ता ने कहा कि मामले की जांच जारी है.