इलाहाबाद: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने योगी सरकार के उस फैसले पर मुहर लगा दी है, जिसमें सरकार ने सभी मदरसों में राष्ट्रगान गाना अनिवार्य किया था. कोर्ट ने कहा है कि राष्ट्रगान और राष्ट्र ध्वज का सम्मान करना सवैधानिक कर्त्तव्य है. जाति, धर्म और भाषा के आधार पर इसमें भेद नहीं किया जा सकता.

बता दें कि इसी साल 6 सिंतबर को राज्य सरकार ने हर मदरसे में राष्ट्रगान गाने और तिरंगा फहराने का आदेश दिया था.


हाईकोर्ट ने योगी सरकार के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका खारिज दी है. कोर्ट ने कहा है कि राष्ट्रगान और राष्ट्र ध्वज का सम्मान करना सवैधानिक कर्त्तव्य है. जाति, धर्म और भाषा के आधार पर इसमें भेद नहीं किया जा सकता.

इलाहाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस डी बी भोसले और जस्टिस यशवंत वर्मा की खण्ड पीठ ये आदेश दिया है. याचिकाकर्ता अलाउल मुस्तफा ने योगी सरकार के आदेश के खिलाफ याचिका दाखिल की थी.