नई दिल्ली: यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्य नाथ ने गोमती रिवर फ्रंट घोटाले की जांच के आदेश दिए हैं. सीएम योगी ने डेढ़ महीने यानि सिर्फ 45 दिन में इस घोटाले की जांच रिपोर्ट मांगी है.
इसके बाद घोटाले के जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई होगी. गोमती रिवर फ्रंट पूर्व सीएम अखिलेश यादव का ड्रीम प्रोजेक्ट था. इसके तहत लखनऊ में गोमती नदी के किनारों पर दीवार बनाकर तटों को सुंदर बनाने का काम हो रहा है. ये प्रोजेक्ट तय वक्त से काफी पीछे चल रहा है.
कुछ ही दिन पहले सीएम योगी लखनऊ के गोमती रिवर फ्रंट पर निरीक्षण करने पहुंचे. इस दौरान सीएम योगी के साथ डिप्टी सीएम और कई मंत्री भी मौजूद थे. सीएम यहां करीब 40 मिनट तक रहे. उन्होंने अधिकारियों से कहा है कि उन्हें एक-एक पैसे का हिसाब चाहिए.
सीएम योगी के साथ उनके कैबिनेट के कई मंत्री भी वहां पहुंचे थे. रीता बहुगुणा जोशी के साथ स्वाति सिंह भी गोमती रिवर फ्रंट पहुंची थीं. इस दौरान योगी ने करीब 40 मिनट अधिकारियों के साथ बैठक की. योगी ने रिवर फ्रंट के बजट को लेकर भी सभी विभागों के अधिकारियों से चर्चा की थी. कहा जा रहा है कि उन्होंने यूपी के मुख्य सचिव राहुल भटनागर को कुछ आदेश भी दिए थे.
सीएम योगी ने अधिकारियों के साथ पूरे पार्क का चक्कर लगाया. उन्होंने अधिकारियों के साथ बैठक और समीक्षा की. अखिलेश राज में 16 नवंबर 2016 को इसका लोकार्पण हुआ था. यह पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का ड्रीम प्रोजेक्ट है.
क्या है गोमती रिवर फ्रंट
रिवर फ्रंट के तहत लखनऊ शहर के अंदर गोमती नदी के दोनों तटों का सौंदर्यीकरण, किनारे में जॉगिंग ट्रैक, किड्स प्ले एरिया, स्टेडियम, फव्वारा और लाइटिंग की व्यवस्था हैं. लखनऊ में कुड़िया घाट से लेकर लामार्टिनियर स्कूल तक 12.1 किलोमीटर का रिवरफ्रंट बना है. इसपर तीन हज़ार करोड़ रुपये खर्च किए जा रहे हैं. लन्दन के थेम्स नदी की तर्ज पर इसे बनाया जा रहा है. मार्च 2017 तक इसे पूरा होना था. हालांकि अभी भी यहां कुछ काम चल रहा है.
क्या-क्या है गोमती नदी के किनारे ?
गोमती नदी के किनारे जॉगिंग पार्क, वाल्किंग पार्क, चिल्ड्रन पार्क, म्यूजिकल फाउंटेन, सायकिल ट्रैक, फ़ूड प्लाजा, फुटबॉल कोर्ट, फ्लावर शो, ओपन एयर थियेटर, एम्पीथियेटर भी बन रहा है. यहां देश का सबसे ऊंचा फाऊंटेन लगाने की भी तैयारी है. नदी में बोटिंग और रिवर राफ्टिंग भी हो सकेगी.
गोमती रिवर फ्रंट घोटाला: यूपी के सीएम योगी ने जांच के दिए आदेश, 45 दिन में मांगी रिपोर्ट!
एबीपी न्यूज
Updated at:
01 Apr 2017 04:12 PM (IST)
- - - - - - - - - Advertisement - - - - - - - - -