बहराइच: कतर्नियाघाट वन्य जीव विहार में शिकार के आरोप में गिरफ्तार अंतरराष्ट्रीय गोल्फर ज्योति रंधावा और उनके साथी महेश विराजदार की अंतरिम जमानत अर्जी सोमवार को सत्र कोर्ट ने खारिज कर दी. जिला शासकीय वकील संत प्रताप सिंह ने बताया कि नियमित जमानत पर अगली सुनवाई अब 10 जनवरी को होगी.
सिंह ने बताया कि रंधावा के वकील बृजपाल सिंह ने जिला जज उपेन्द्र कुमार की कोर्ट में रंधावा और उनके साथी की जमानत अर्जी दाखिल की थी. उन्होंने बताया कि मारे गए जंगली मुर्गे की लैब से विसरा रिपोर्ट नहीं आने के आधार पर अभियोजन पक्ष ने बहस करने में असमर्थता जाहिर की.
इस पर अभियुक्तों के वकीलों ने अंतरिम जमानत की अर्जी दी, जिसे कोर्ट ने खारिज करते हुए नियमित जमानत अर्जी पर सुनवाई के लिए 10 जनवरी की तारीख निर्धारित की.
उल्लेखनीय है कि रंधावा और विराजदार को बीते माह 26 तारीख को जंगल में शिकार के आरोप में कतर्नियाघाट सेंचुरी इलाके में वन्य जीव संरक्षण कानून और वन कानून की धाराओं के तहत वन विभाग के अधिकारियों ने गिरफ्तार किया था.
दोनों के कब्जे से हरियाणा नंबर की एसयूवी जीप, प्रतिबंधित 0.22 बोर की टेलीस्कोप लगी राइफल, शिकार में प्रयुक्त होने वाले उपकरण, एक जंगली मुर्गा, जिसे गोली लगी थी तथा सांभर की खाल व अन्य वस्तुएं बरामद हुई थीं. कोर्ट ने 26 दिसम्बर को उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेजा था.