By: ABP News Bureau | Updated at : 23 Jan 2017 08:06 AM (IST)
मथुरा: यूपी विधान सभा चुनाव में निर्वाचन आयोग ने अब सोशल मीडिया पर भी निगाहबंदी शुरु कर दी है. इसलिए अब चुनाव में खड़े होने वाले प्रत्याशियों और उनका चुनाव अभियान संपन्न कराने वाले राजनैतिक दलों को सोशल मीडिया का उपयोग करने से पहले उस पर डाली जाने वाली सामग्री भी संबंधित अधिकारी से अनुमोदित करानी होगी.
चुनाव संबंधी मीडिया सर्टिफिकेशन एवं मॉनीटरिंग कमेटी के प्रभारी एवं अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व) रविंद्र कुमार ने बताया, ‘आयोग के निर्देशों के अनुपालन में विधान सभा चुनाव सकुशल, शांतिपूर्ण और निष्पक्ष तरीके से संपन्न कराने के लिए किसी भी कैंडिडेट के पक्ष में प्रचार करने से पहले प्रिण्ट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में प्रचार के समान ही सोशल मीडिया फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप पर प्रचार करने से पहले अनुमोदन कराना जरूरी है.’
कुमार ने बताया, ‘किसी कैंडिडेट द्वारा मैसेज भेजने से पहले भी उसका अनुमोदन एमसीएमसी से कराना आवश्यक है और कैंडिडेट को यह भी बताना होगा कि कितने मैसेज भेजे गए इसकी जांच का उसके द्वारा कौन सा तरीका निकाला है और चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन में दंडात्मक कार्यवाही की जायेगी.’
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