जेल में ही रहेंगे बाहुबली नेता मुख्तार अंसारी, HC ने खारिज की निचली अदालत से मिली परोल
नई दिल्ली: दिल्ली उच्च न्यायालय ने उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में प्रचार के लिए विधायक मुख्तार अंसारी को हिरासत में पेरोल देने के निचली अदालत के आदेश को रद्द कर दिया है. यूपी में बहुजन समाज पार्टी के बाहुबली नेता मुख्तार अंसारी की परोल के लिए कांग्रेस के दो बड़े नेता कपिल सिब्बल और सलमान खुर्शीद कोर्ट में पैरवी कर रहे हैं.
Delhi HC rejects parole plea of don politician Mukhtar Ansari, he will remain in jail (file pic) #uppolls2017 pic.twitter.com/AmGATspea0
— ANI UP (@ANINewsUP) February 27, 2017
मुख्तार अंसारी की परोल पर बहस के दौरान सलमान खुर्शीद ने जज से कहा कि आज मैं जिस व्यक्ति की परोल के लिए बहस कर रहा हूं, दो दिन बाद उसी के खिलाफ प्रचार करूंगा.
अंसारी पर क्या केस है ?
साल 2005 में बीजेपी के पूर्व विधायक कृष्णानंद राय की हत्या का केस मुख्तार अंसारी पर चल रहा है. इसी केस में सीबीआई की अदालत से उन्हें चुनाव में प्रचार करने के लिए 17 फरवरी से 4 मार्च तक परोल दी थी. लेकिन चुनाव आयोग परोल के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट पहुंच गया.
मऊ से उम्मीदवार हैं मुख्तार अंसारी
हाईकोर्ट ने 17 मार्च को ही अंसारी को मिली परोल पर रोक लगा दी. इसी रोक के खिलाफ अंसारी भी हाईकोर्ट पहुंचे जहां उनकी ओर से कपिल सिब्बल और सलमान खुर्शीद ने पैरवी की. मुख्तार अंसारी जिस मऊ से उम्मीदवार हैं वहां चार मार्च को वोटिंग है.