लखनऊ: उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में पुलिस भर्ती के नियमों में फेरबदल करते हुए आज तय किया कि अब कांस्टेबल की भर्ती के लिए सिर्फ लिखित परीक्षा होगी. सरकार ने तय किया कि इसी लिखित परीक्षा के आधार पर चयन होगा. सरकार के प्रवक्ता श्रीकांत शर्मा ने कहा कि पहले दसवीं पास के लिए 100 अंक, 12वीं पास के लिए 200 अंक और शारीरिक दक्षता के लिए 200 अंक जोड़ने की व्यवस्था थी. इसे समाप्त कर दिया गया है और अब सिर्फ लिखित परीक्षा होगी. शारीरिक दक्षता परीक्षा भी केवल पास करनी होगी.
राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में योगी सरकार का फैसला
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में यह फैसला किया गया. बैठक के बाद राज्य सरकार के प्रवक्ता श्रीकांत शर्मा ने से कहा, 'पुलिस भर्ती के कुछ नियम बदले गये हैं. अब पुरूष वर्ग में 18 से 22 साल और महिला वर्ग में 18 से 25 साल की उम्र के कैंडिडेट कांस्टेबल पद के लिए आवेदन कर सकते हैं.'
श्रीकांत शर्मा ने कहा कि शारीरिक दक्षता के मानक पहले की तरह ही रहेंगे लेकिन इसके अंक जुड़ेगे नहीं बल्कि इसे सिर्फ पास करना होगा. लेकिन अगर इसमें फेल हो गये तो भर्ती प्रक्रिया से बाहर होना पड़ेगा. उन्होंने बताया कि लिखित परीक्षा में 'नेगेटिव मार्किंग' होगी और इसका अनुपात भर्ती बोर्ड तय करेगा.
नेगेटिव मार्किंग की व्यवस्था होगी
श्रीकांत शर्मा ने बताया कि नई व्यवस्था में 300 अंक के ऑब्जेक्टिव सवाल होंगे, जिनमें नेगेटिव मार्किंग की व्यवस्था होगी. प्रेस कांफ्रेंस में मौजूद प्रमुख सचिव (गृह) अरविन्द कुमार ने कहा कि शारीरिक दक्षता परीक्षा में दौड़ के मानक अब पहले से कड़े कर दिए गए हैं. पुरूष वर्ग में 4.8 किलोमीटर की दौड़ अब 27 मिनट की बजाय 25 मिनट में पूरी करनी होगी. इसी तरह महिला वर्ग में 2.4 किलोमीटर की दौड़ 16 मिनट की बजाय 14 मिनट में पूरी करनी होगी. उन्होंने बताया कि कांस्टेबल के कुल एक लाख एक हजार पद खाली हैं और इन्हें सिलसिलेवार तरीके से भरने का प्रयास किया जाएगा.
इस सवाल पर कि क्या पुलिस के प्रशिक्षण की प्रक्रिया में भी बदलाव किया जाएगा, कुमार ने कहा कि यह सरकार की प्राथमिकता में पहले से है.