लखनऊ, एबीपी गंगा। उत्तर प्रदेश में बिना अपने चेहरे को ढकें सड़क पर निकलने पर 100 से लेकर 500 रुपए तक का जुर्माना भरना पड़ेगा. इसी तरह लॉकडाउन के उल्लंघन पर भी 100 से लेकर 1000 रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान किया गया है. दोपहिया वाहन पर केवल चलाने वाला ही बैठ सकता है. पीछे बैठी पाए जाने वाली सवारी पर पहले तो 250 से लेकर 1000 रुपए तक का जुर्माना, उसके बाद दोपहिया वाहन चालक का ड्राइविंग लाइसेंस भी निलंबित या निरस्त किया जा सकता है. मास्क पहनने, लॉकडाउन का उल्लंघन करने और दोपहिया वाहन में एक सवारी की अनुमति से संबंधित अधिसूचना महामारी नियंत्रण एक्ट के तहत जारी कर दी गई है. इसकी जानकारी चिकित्सा व स्वास्थ्य विभाग के प्रमुख सचिव अमित मोहन प्रसाद ने शनिवार को अपर मुख्य सचिव गृह व सूचना अवनीश अवस्थी के साथ एक संयुक्त प्रेस कांफ्रेंस में दी.


दोपहिया वाहन चालकों के लिये सख्त नियम
प्रमुख स्वास्थ्य सचिव ने जानकारी दी कि दोपहिया वाहन पर एक व्यक्ति ही चल सकता है. अगर दो शख्स दोपहिया वाहन पर सफर करते पाये गये तो पहली बार में उनको 250 रुपए, दूसरी बार में 500 रुपए और तीसरी बार नियम का पालन नहीं करने पर 1000 रुपए जुर्माना लगाया जाएगा. साथ ही लाइसेंस कैंसिल करने की भी कार्रवाई की जा सकती है। इस मामले में अमित मोहन प्रसाद ने यह भी बताया कि अगर किसी को दोपहिया वाहन चलाना नहीं आता है तो वह पीछे बैठकर ऑफिस या आवश्यक काम के लिए बाहर निकल सकते हैं लेकिन इसके लिए पहले प्रशासन से अनुमति लेनी पड़ेगी. वाहन पर बैठने वाले को हेलमेट और मास्क दोनों लगाना पड़ेगा.


एक दिन में 203 नये केस
कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिये यूपी सरकार लगातार सख्त कदम उठा रही है। लॉकडाउन में नियमों का पालन करने के लिये दंड़ का प्रावधान किया गया है. वहीं यूपी में शनिवार को एक दिन में 203 नए कोरोना पॉजिटिव के नये मामले सामने आये, जबकि 275 मरीज छीक हो कर डिस्चार्ज किये गये. राज्य में अब 1713 एक्टिव केस हैं जबकि 2441 संक्रमण मुक्त के बाद रिकवर हुये हैं. प्रदेश में अब तक 104 लोगों की कोरोना से मौत हो चुकी है। बीते 24 में 9 लोगों की मौत हुई है. आगरा में सर्वाधिक 806 कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या पहुंच गई है. वहीं कानपुर में 314, मेरठ 322, लखनऊ में 287, नोएडा में 259, सहारनपुर में 219 कोरोना पॉज़िटिव मरीज हैं.