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जानिए- उत्तर प्रदेश में कैसे होता है शादी का रजिस्ट्रेशन, किन-किन कागज़ात की पड़ती है जरूरत
शादी रजिस्टर कराने के बाद विवाह पंजीकरण विभाग द्वारा एक प्रमाणपत्र जारी किया जाता है. जिसके लिए दूल्हा-दूल्हन दोनों के फोटो, शादी का फोटो, दोनों को आधार कार्ड जैसे दस्तावेज जरूरी होते हैं. इसके लिए और भी कई नियम हैं.
लखनऊ: साक्षी मिश्रा और अजितेश के विवाह को लेकर जारी हंगामे के बीच कल इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा था कि दोनों को दो महीने के भीतर अपनी शादी पंजीकृत करानी होगी. तो आइए आपको बताते हैं कि कैसे शादी का रजिस्ट्रेशन कराया जा सकता है. ये जानना जरूरी है कि क्योंकि शादी के पंजीकृत हो जाने के बाद दूल्हा दुल्हन ही नहीं दोनों परिवार के लिए भी इसके बहुत सारे फायदे हैं. किसी विवाद के निपटारे में ये बहुत मददगार साबित होता है.
यूपी में शादियों का रजिस्ट्रेशन हिंदू विवाह अधिनियम (1955) या विशेष विवाह अधिनियम (1954) में से किसी एक के तहत किया जा सकता है. शादी रजिस्टर कराने के बाद विवाह पंजीकरण विभाग द्वारा एक प्रमाणपत्र जारी किया जाता है. जिसके लिए दूल्हा-दूल्हन दोनों के फोटो, शादी का फोटो, दोनों को आधार कार्ड जैसे दस्तावेज जरूरी होते हैं. इसके लिए और भी कई नियम हैं.
महिला कल्याण विभाग द्वारा अगस्त 2017 से यूपी में विवाह पंजीकरण के लिए केंद्र सरकार का नियम लागू किया गया है. इस नियम के अनुसार, यूपी सरकार ने मुस्लिम समुदाय सहित राज्य में विवाह पंजीकरण अनिवार्य कर दिया है.
इस रजिस्ट्रेशन का इस्तेमाल बाल विवाह रोकने, विधवाओं को उत्तराधिकार का दावा करने में सक्षम बनाने, महिलाओं को पति से रखरखाव के अधिकार और बच्चों की कस्टडी में मदद करने के लिए, बहुविवाह रोकने के लिए किया जाता है.
ये दस्तावेज हैं जरूरी
आवेदन पत्र हिन्दी एवं अंग्रेजी दोनों भाषाओं में भरा जाना अनिवार्य है.
लड़के की उम्र 21 और लड़की की उम्र 18 साल पूरी हो चुकी हो
एक फोटो 40 KB से कम साइज का जेपीइजी फॉरमेट में
पहचान प्रमाण पत्र, आयु प्रमाण पत्र, एवं निवास प्रमाण पत्र का पीडीएफ फॉरमेट 70 KB तक की साइज में
कृपया निवास के पते में वही पता भरें, जिसका प्रमाण पत्र अपलोड कर रहे हैं
एड्रेस प्रूफ - राशन कार्ड, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस पासपोर्ट, आधार कार्ड, पैन कार्ड और मतदाता पहचान पत्र
फोटो, पहचान प्रमाण पत्र, आयु प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र आवश्यक है
दो गवाह के पहचान प्रमाण पत्र, आयु प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र
मोहल्ला/ग्राम के विकल्प में अपने मोहल्ले/ गांव का नाम स्पष्ट रूप से भरें
दूल्हा-दुल्हन का शपथ पत्र भी अपलोड करना अनिवार्य है
पूर्ण जानकारी भरने के बाद भरे हुए अप्लीकेशन को ठीक से देख लें, अगर किसी भी तरह की गलती हो तो सुधार लें
अप्लीकेशन को सबमिट करने के बाद अप्लीकेशन संख्या और पासवर्ड मिल जाएगा. उसे सुरक्षित रखें
अप्लीकेशन को सबमिट करने के बाद रजिस्ट्रेशन फीस पेमेंट के लिए ऑनलाइन पेमेंट के ऑप्शन को चुनें
पेमेंट के बाद पेमेंट रीसीट का प्रिंट आउट ले कर रख लें
अप्लीकेशन भरने के बाद अपने सभी मूल प्रमाण पत्रों के साथ आवेदन की तारीख से 30 दिन के अंदर कार्यालय में जाकर विवाह पंजीकरण करा सकते हैं.
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प्रशांत कुमार मिश्र, राजनीतिक विश्लेषक
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