यूपी जल निगम मामला: जमानती वारंट के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचे आजम खान
नई दिल्ली: उत्तर प्रदेश के मंत्री आजम खान ने उनके खिलाफ जारी इलाहाबाद हाईकोर्ट के जमानती वारंट से राहत के लिये सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है. हाईकोर्ट ने आजम खान की अध्यक्षता वाले उत्तर प्रदेश जल निगम से जुड़े एक मामले में उनके पेश नहीं होने पर वारंट जारी किया है.
आजम खान की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने चीफ जस्टिस जगदीश सिंह खेहर की अध्यक्षता वाली बैंच के सामने इस मामले का उल्लेख किया और कहा कि हाईकोर्ट ने सपा के वरिष्ठ नेता को अपने समक्ष पेश होने के लिए आज का ही समय दिया था.
सिब्बल ने बैंच को बताया कि आजम खान हाईकोर्ट के समक्ष 11 मार्च के बाद पेश होना चाहते हैं. उत्तर प्रदेश विधानसभा के चुनाव 11 मार्च को संपन्न होने हैं.
सिब्बल ने शीर्ष अदालत से यह भी कहा कि एक मंत्री होने के नाते, खान उत्तरप्रदेश जल निगम के पदेन अध्यक्ष हैं और इस मामले से उनका कोई लेना-देना नहीं है. बैंच ने कहा कि खान की याचिका पर आज दोपहर दो बजे सुनवाई की जाएगी.
हाईकोर्ट ने उत्तरप्रदेश जल निगम द्वारा वर्ष 2013 में दायर सेवा याचिका पर खान के खिलाफ वारंट जारी करने का आदेश दिया था.