लखनऊ: उत्तर प्रदेश के शराब कारोबारियों को एक और झटका लग सकता है. यूपी में धार्मिक स्थल, स्कूल और गांव के पास शराब की दुकानें नहीं होगी. सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद हाईवे से शराब की दुकानें पहले ही बंद हो चुकी हैं. अब यूपी की योगी सरकार जल्द ही नया फैसला कर सकती है.


सीएम योगी के निर्देश पर तुरंत कार्रवाई हुई


सूत्रों के मुताबिक, मुख्यमंत्री ने संबंधित अधिकारियों को धार्मिक स्थल, स्कूल और बस्ती से भी दुकानें 500 मीटर दूर ही रखने के निर्देश दिए हैं. मुख्यमंत्री के निर्देश पर तुरंत कार्रवाई करते हुए मुख्य सचिव राहुल भटनागर ने सभी जिलाधिकारियों को निर्देश भेज दिया है.


ग्रामिणों की सहमति से खोले जाएं शराब की दुकानें


आदेश के अनुसार कोई भी शराब की दुकान धार्मिक स्थल, स्कूल-कॉलेज और आबादी क्षेत्र से पांच सौ मीटर दूर और ग्रामीणों की सहमति से ही खोले जाएं. किसी भी तरह की अप्रिय घटना के मद्देनजर सुरक्षा के इंतजाम सुनिश्चित किए जाएं.


इस संबंध में एक्साइज कमिश्नर मृत्युंजय नारायण ने बताया, "सुप्रीम कोर्ट और शासन के निर्देशों का पालन करते हुए ही शराब की दुकानें खुलेंगी. हाईवे से बंद हुई दुकानों में से लगभग 2100 दुकानें ही अब तक कहीं और खोली जा सकी हैं. 3214 दुकानें अभी बंद ही हैं." नारायण ने बताया कि खुल चुकीं 2100 दुकानों में से शासन के निर्देश पर कुछ और बंद हो सकती हैं.