नोएडा: नोएडा और ग्रेटर नोएडा में ‘‘हेल्मेट नहीं तो पेट्रोल नहीं’’ नीति से कांवड़ियों और भक्तों को छूट रहेगी. अधिकारियों ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी. यह घोषणा ऐसे समय की गई जब बुधवार को जिला प्रशासन ने हेल्मेट के बिना मोटरसाइकिल वालों को पेट्रोल देकर नीति का उल्लंघन करने पर ग्रेटर नोएडा के एक पेट्रोल पंप पर दस हजार रुपये का जुर्माना लगाया था.
जिला आपूर्ति अधिकारी आर एन सिंह ने कहा, ‘‘जिला मजिस्ट्रेट बी एन सिंह के निर्देश पर, यह फैसला किया गया है कि ‘हेल्मेट नहीं तो पेट्रोल नहीं’ नीति भक्तों और कांवड़ियों पर लागू नहीं होगी. जिले के सभी पेट्रोल पंपों से कहा गया है कि अगर कांवड़िये हेल्मेट के बिना भी हैं तो उन्हें पेट्रोल-डीजल दे दिया जाए.’’
बता दें कि मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 129 के तहत चालक तथा सवारी द्वारा किसी भी दो पहिया वाहन पर यात्रा करते समय हेलमेट पहनना अनिवार्य है. इस तरह हेलमेट न लगाना आईपीसी की धारा 188 के अंतर्गत भी एक अपराध है, जिसमें 6 माह तक की कैद हो सकती है.
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