यूपी: जहरीली शराब के बिक्री पर अब रासुका और गैंगस्टर एक्ट के तहत होगी कार्रवाई
बता दें कि जहरीली शराब के सेवन से होने वाली जनहानि, अपंगता और गम्भीर शारीरिक क्षति के प्रकरणों में प्रभावी रूप से केस दर्ज किये जाने का भी निर्देश दिया गया है. राजय में आए गिन ऐसे मामले सामने आते रहते हैं.
लखनऊ: उत्तर प्रदेश सरकार ने अवैध रूप से बनाई गई शराब और जहरीली शराब के भंडारण, परिवहन और बिक्री से लोगों के मारे जाने के प्रकरणों पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून और गैंगस्टर एक्ट के तहत कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिये हैं.
सरकारी प्रवक्ता ने बुधवार को बताया कि प्रमुख सचिव, आबकारी संजय आर. भूसरेड्डी ने सभी मण्डलायुक्तों, जिलाधिकारियों और आबकारी आयुक्त को निर्देश देते हुए कहा कि शराब से हुई जनहानि के मामलों में संयुक्त प्रान्त आबकारी अधिनियम, 1910 (यथा संशोधित) की धारा-60(क) के अतिरिक्त भारतीय दण्ड संहिता की धारा-272, 273, 304 और राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत कार्रवाई सुनिश्चित की जाये.
उन्होंने कहा कि जहरीली शराब के सेवन से होने वाली जनहानि, अपंगता और गम्भीर शारीरिक क्षति के प्रकरणों में प्रभावी रूप से केस दर्ज किये जायें.
प्रमुख सचिव आबकारी के अनुसार यदि दोषियों द्वारा अवैध मदिरा के निर्माण या तस्करी के कार्य की पुनरावृत्ति की जाती है तो उनके विरूद्ध गैंगस्टर एक्ट और राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के अन्तर्गत केस दर्द करने पर भी विचार करने के निर्देश दिये गये हैं.
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