लखनऊ: उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने लोकसेवा आयोग की भर्तियों में भी आर्थिक रूप से पिछड़ों को 10 फीसदी कोटा देने के लिए मंजूरी दी है. इसका लाभ सभी आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों को मिलेगा. इसके लिए गुरुवार को विधानसभा में यूपी सरकार लोकसेवा (आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण) विधेयक- 2020 को मंजूरी दे दी गई. वहीं विधानसभा की कार्यवाही 7 मार्च से पहले अनिश्चित काल के लिए स्थगित होने से विपक्षी दलों ने मुंह पर मास्क बांध कर धरना दिया.
गुरुवार को विधानसभा में तीन विधेयक पारित किए गए. उत्तर प्रदेश लोक सेवा विधेयक 2020 के अलावा राज्य संपत्ति के नियंत्रणाधीन भवनों का आवंटन (संशोधन) विधेयक 2020 और उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक 2020 को भी मंजूरी मिली है. यूपी सरकार लोकसेवा विधेयक के तहत आरक्षण का लाभ पाने वालों के परिवार के सभी स्रोतों से होने वाली कुल वार्षिक आय आठ लाख रुपये से कम होनी चाहिए.
आरक्षण का लाभ पाने वालों को अपने क्षेत्र के तहसीलदार से जारी आय और परिसंपत्ति का प्रमाण पत्र भी देना होगा. हालांकि यूपीपीएससी में यह व्यवस्था 18 फरवरी, 2019 के एक आदेश से लागू है, लेकिन अब इसे विधिक रूप दिया गया. वहीं राज्य संपत्ति विभाग के नियंत्रणाधीन भवनों का आवंटन (संशोधन) विधेयक 2020 के तहत प्रदेश सरकार के विभिन्न उपक्रमों, निगम के उपाध्यक्षों, सलाहकार और सदस्यों को राजधानी स्थित राज्य संपत्ति विभाग की ओर से ओसीआर बिल्डिंग में आवास आवंटित किया जाएगा.
वहीं माल और सेवा कर विधेयक पारित होने से व्यापारियों को टैक्स का दायरा 20 लाख से बढ़कर 40 लाख हो गया है. औद्योगिक विकास मंत्री सतीश महाना ने कहा कंपोजिट स्कीम में हर तीन माह में रिटर्न भरने की बाध्यता समाप्त की जा रही है. अब केवल साल में एक बार रिटर्न भरना होगा और तिमाही पर टैक्स जमा करना होगा.
इसके बाद सदन की कार्यवाही अनिश्चितकाल तक स्थगित कर दिया गया. इसे लेकर विपक्षी विधायक सदन के अंदर ही धरने पर बैठ गए. मुंह पर मास्क लगाकर सदन की कार्यवाही चलाए जाने को लेकर काफी देर तक धरना चलता रहा. विपक्ष का कहना था कि 7 मार्च तक सदन की कार्यवाही चलनी थी, लेकिन सरकार ने मनमानी करते हुए सदन की कार्यवाही आज ही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी.
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