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UP Police Recruitment 2018: जारी हुए परीक्षा परिणाम, ऐसे करें चेक
बता दें कि यूपी पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड के माध्यम से सिपाहियों के 42 हजार पदों पर भर्ती की लिखित परीक्षा 25-26 अक्टूबर को दो पालियों में आयोजित की गई थी. इसके लिए प्रदेश के 16 जिलों में 482 केंद्र बनाए गए थे.
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नई दिल्ली: यूपी पुलिस कॉन्सटेबल भर्ती परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया गया है. उम्मीदवार अपना रिजल्ट ऑफिशियल वेबसाइट uppbpb.gov.in पर जाकर चेक कर सकते हैं. इसके साथ ही संबंधित विभाग ने शारीरिक मानक और दक्षता परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड भी जारी किए हैं. उम्मीदवार जिन्होंने लिखित परीक्षा पास कर ली है उन्हें शारीरिक मानक और दक्षता परिक्षण के लिए बुलाया जाएगा.
शारीरिक मानक और दक्षता के लिए टेस्ट 18 जिलों में आयोजित किए जाएंगे. जिनमें कानपुर नगर, झांसी, गोरखपुर, बस्ती, गोण्डा, लखनऊ, अयोध्या, आगरा, अलीगढ़, बरेली, मुरादाबाद, मेरठ, सहारनपुर, वाराणसी, आजमगढ़, मिर्जापुर, प्रयागराज और बांदा जिले शामिल हैं.
बता दें कि यूपी पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड के माध्यम से सिपाहियों के 42 हजार पदों पर भर्ती की लिखित परीक्षा 25-26 अक्टूबर को दो पालियों में आयोजित की गई थी. इसके लिए प्रदेश के 16 जिलों में 482 केंद्र बनाए गए थे.
ये जरूरी दस्तावेज ले जाएं साथ
1. 2 पासपोर्ट साइज कलर्ड फोटो
2. ओरिजनल फोटो आईडी जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, पासपोर्ट, जैसी मूल फोटो आईडी जो राज्य राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित हो. फोटोकॉपी के साथ
3. हाईस्कूल के ओरिजनल सर्टिफिकेट या इसके समकक्ष जो राज्य राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित हो, फोटोकॉपी के साथ
4. 12वीं के ओरिजनल सर्टिफिकेट या इसके समकक्ष जो राज्य राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित हो, फोटोकॉपी के साथ
5. मूल जाति प्रमाण पत्र, अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति / ओबीसी श्रेणी प्रमाणपत्र, जो राज्य राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित हों, फोटोकॉपी के साथ
6. मूल निवास प्रमाणपत्र जो आपके उत्तर प्रदेश के निवासी होने की पुष्टि करता हो. राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित, फोटोकॉपी के साथ
7.क्षैतिज आरक्षण का मूल प्रमाण पत्र, राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित, फोटोकॉपी के साथ
8. उत्तर प्रदेश रात्य कर्मचारी मूल प्रमाण पत्र, राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित, फोटोकॉपी के साथ
9. अधिमानी अहर्ता से संबंधित मूल प्रमाण पत्र, राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित, फोटोकॉपी के साथ
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