यूपी पुलिस की होगी प्रेमी जोड़ों की सुरक्षा की जिम्मेदारी- DGP ओपी सिंह
डीजीपी ने ऐसे बालिग दंपति को धमकाने और प्रताड़ित करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करने का आदेश दिए हैं. साथ ही ऑनर-किलिंग के मामलों में आपराधिक मामला दर्ज करने में कोताही नहीं बरतने और मामलों की जांच तय समयसीमा में करने के निर्देश भी दिए हैं.
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लखनऊ: ऑनर-किलिंग के बढ़ते मामलों को देखते हुए उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक ओ.पी. सिंह ने पुलिस को नवविवाहित अंतर्जातीय बालिग जोड़ों की सुरक्षा के निर्देश दिए. उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश की सीमा में मौजूद किसी भी नवविवाहित बालिग जोड़ी की सुरक्षा की जिम्मेदारी पुलिस की होगी, और इसमें लापरवाही बरतने वाले पुलिस विभाग के किसी भी अधिकारी या कर्मचारी को बख्शा नहीं जाएगा.
सूबे के सभी पुलिस महानिरक्षकों, उप-महानिरीक्षकों, जिला पुलिस कप्तानों को जारी आदेश उचित माध्यम से उन तक पहुंचा दिए गए हैं, ताकि उस पर अमल में कोई देर न हो. पुलिस महानिदेशक द्वारा जारी आदेश में साफ हिदायत दी गई है, "अंतर्जातीय या फिर अपने धर्म से अलग दूसरे धर्म में बालिग युवक-युवती द्वारा विवाह किया जाता है. ऐसे नवविवाहित जोड़ों को अगर कोई खतरा महसूस होता है तो उनकी सुरक्षा प्राथमिकता के आधार पर करना पुलिस की जिम्मेदारी होगी. ऐसे जोड़ों को अगर कोई धमकाता है तो उसके खिलाफ अविलंब कठोर कानूनी कदम अमल में लाना भी पुलिस की प्राथमिकता में होना चाहिए."
आदेश में आगे कहा गया है, "ऑनर-किलिंग के मामलो में आपराधिक मामला दर्ज करने में कतई कोताही नहीं बरती जानी चाहिए. साथ ही इस तरह के मामलों की जांच भी तय समयसीमा में करनी होगी. ऐसे मामलों की पड़ताल में विधि-विज्ञान (फॉरेंसिक साइंस) की मदद को भी प्राथमिकता पर रखें, ताकि अदालत में किसी भी कीमत पर आरोपी सजा से न बच सकें."
डीजीपी ओपी सिंह ने सभी जिला कप्तानों को निर्देश दिया है कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का अक्षरशः पालन करते हुए ये सुनिश्चित करें कि अंतरजातीय या अंतर धर्मीय विवाह करने वाले दंपत्ति का कोई उत्पीड़न न हो, किसी प्रकार की धमकी न दी जाए और ना ही कोई मारपीट की घटना हो.
बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक आदेश देते हुए अपनी मर्जी से से अंतर- जातीय और अंतर- आस्था विवाह करने वाले प्रेमी जोड़ों के मामले में खाप पंचायत जैसे गैरकानूनी समूहों के दखल को पूरी तरह गैरकानूनी करार देते हुए इन पर पाबंदी लगा दी है. कोर्ट ने कहा था कि अगर दो बालिग अपनी मर्जी से शादी कर रहे हैं तो कोई भी इसमें किस तरह की दखल नहीं दे सकता.
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