इलाहाबाद: कमल निशान के साथ वोट डालने के मामले में यूपी बीजेपी के अध्यक्ष केशव प्रसाद मौर्य के खिलाफ आज उनके गृह नगर इलाहाबाद में एफआईआर दर्ज कर ली गई है. केशव के खिलाफ इलाहाबाद के सिविल लाइंस पुलिस स्टेशन में पीपुल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट की धारा 171 के तहत केस दर्ज किया गया है. एफआईआर दर्ज होने के बाद अब इस मामले की जांच पुलिस करेगी. केशव के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश मजिस्ट्रेटी जांच की रिपोर्ट के आधार पर आज ही दिया गया था.


''नियमों के मुताबिक़ सीधे तौर पर आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन''


गौरतलब है कि यूपी बीजेपी के अध्यक्ष केशव प्रसाद मौर्य ने तेईस फरवरी को इलाहाबाद में वोटिंग के दौरान केसरिया रंग की जो हाफ जैकेट पहनी हुई थी, उस पर बीजेपी के चुनाव निशान कमल का स्टीकर लगा हुआ था. नियमों के मुताबिक़ यह सीधे तौर पर आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन है.


कमल निशान के साथ पोलिंग सेंटर में दाखिल होने और वोट डालने की तस्वीरें सामने आने के बाद इलाहाबाद के डीएम व निर्वाचन अधिकारी संजय कुमार ने इस मामले में मजिस्ट्रेटी जांच के आदेश दिए थे. सिटी मजिस्ट्रेट की जांच रिपोर्ट के आधार पर उप जिला निर्वाचन अधिकारी महेंद्र कुमार राय ने आज इस मामले के एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए.


केशव के खिलाफ पीपुल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट की धारा 171 के तहत केस दर्ज


इलाहाबाद सिटी नार्थ सीट के रिटर्निंग अफसर अमरेश श्रीवास्तव की तहरीर पर केशव प्रसाद मौर्य के खिलाफ आज इलाहाबाद के सिविल लाइंस पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज कर ली गई. आचार संहिता उल्लंघन मामले में केशव के खिलाफ पीपुल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट की धारा 171 के तहत केस दर्ज किया गया है.


पुलिस ने मामले की जांच सिविल लाइंस पुलिस स्टेशन के एसएसआई को सौंपी हैं. वह जांच कर इस मामले में आगे की कार्रवाई करेंगे. हालांकि इस मामले में केशव ने कल ही अपनी सफाई पेश करते हुए कहा था कि उन्होंने ऐसा जानबूझकर नहीं किया था और यह भूल की वजह से हुआ है. उन्होंने सफाई दी थी कि ऐसा उनसे गलती से हुआ है. इसके बावजूद अगर चुनाव आयोग कोई कार्रवाई करना चाहता है तो वह कर सकता है.