रामपुर: समाजवादी पार्टी (सपा) सांसद आज़म खान की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं. आजम के रामपुर स्थित आवास के बाहर गुरुवार को पुलिस ने धारा 82 के तहत कुर्की के नोटिस चस्पा कर दिए गए. इस बार तीन नोटिस लगाए गए हैं। साथ ही इलाके भर में रिक्शे और माइक से सपा सांसद की संपत्ति कुर्की की मुनादी भी कराई गई.
मामला आजम के बेटे अब्दुल्ला आजम के फर्जी जन्म प्रमाणपत्र से संबंधित है. मामले की सुनवाई की तारीखों पर लगातार गैरहाजिर रहने के कारण एडीजी-6 की अदालत ने सांसद आजम खान, विधायक तजीन फातमा और बेटे अब्दुल्ला के खिलाफ 18 दिसंबर को धारा 82 के तहत कुर्की नोटिस देने का आदेश दिया था.
अतरिक्त पुलिस अधीक्षक अरुण कुमार सिंह ने बताया कि तत्कालीन विधायक अब्दुल्ला आजम ने अपनी जन्मतिथि गलत दिखाकर और अभिलेख बनाकर विधायक का चुनाव लड़ा था. इस मामले में पुलिस ने आरोपों की विवेचना के बाद रिपोर्ट अदालत को सौंपी. अदालत अब्दुल्ला और उनके माता-पिता को तलब कर रहा है, लेकिन वे पेश नहीं हो रहे हैं. यही वजह है कि संपत्ति कुर्की की मुनादी भी कराई गई.
अब्दुल्ला आजम की उम्र के विवाद को लेकर उनके खिलाफ चुनाव याचिका साल 2017 में बीएसपी के नेता नबाव काजिम अली ने दाखिल की थी. अपनी अर्जी में उन्होंने कहा था कि 2017 के चुनाव के समय अब्दुल्ला आजम चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम निर्धारित 25 साल की उम्र के नहीं थे. चुनाव लड़ने के लिए उन्होंने फर्जी डाक्यूमेंट्स दाखिल किये थे और झूठा हलफनामा दाखिल किया था.
अपने दावों के समर्थन में नवाब काजिम अली ने अब्दुल्ला आजम के कई डाक्यूमेंट्स लगाए हुए हैं. चुनाव अर्जी में अब्दुल्ला आजम की दसवीं क्लास की मार्कशीट और पासपोर्ट समेत कई दूसरे अहम डाक्यूमेंट्स में दर्ज जन्मतिथि को आधार बनाया गया है.
सीएए का विरोध करने वालों पर सरकार ने कराया हमला- अखिलेश यादव
नोएडा के SSP वैभव कृष्ण पर गिरी गाज, सीएम योगी ने किया सस्पेंड, वायरल वीडियो मामले में हुई कार्रवाई