लखनऊ: इलाहाबाद हाई कोर्ट उत्तर प्रदेश में 69,000 सहायक शिक्षकों की भर्ती की प्रक्रिया रोके जाने के मामले में आज अपना फैसला सुनाएगा. हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच के जस्टिस पीके जायसवाल और जस्टिस दिनेश कुमार सिंह की बेंच आज इस मामले पर निर्णय सुनाएगी.


गौरतलब है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बीते 3 जून को प्रदेश में 69000 बेसिक शिक्षकों की भर्ती संबंधी प्रक्रिया पर रोक लगा दी थी. जस्टिस आलोक माथुर की अदालत का कहना था कि परीक्षा के दौरान पूछे गए कुछ प्रश्न गलत थे, लिहाजा केंद्रीय अनुदान आयोग की ओर से इसकी फिर से पड़ताल किए जाने की जरूरत है.


उत्तर प्रदेश सरकार ने एक विशेष याचिका दाखिल कर उत्तर प्रदेश में 69000 बेसिक शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया रोके जाने के फैसले को चुनौती दी है.


जस्टिस पंकज जायसवाल और जस्टिस दिनेश कुमार सिंह की खंडपीठ ने राज्य सरकार की ओर से परीक्षा नियामक आयोग (ईआरए) की ओर से दाखिल की गई इस याचिका पर 9 जून को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था.


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