नई दिल्ली: देश में कल से शुरू हो रही घरेलू उड़ानों के लिए आज उत्तर प्रदेश सरकार ने अपना हेल्थ प्रोटोकॉल जारी कर दिया है, जिसका यात्रियों को पालन करना होगा. इसमें सबसे महत्वपूर्ण 14 दिनों का होम क्वारंटाइन पीरियड है.


सबसे अहम है रजिस्ट्रेशन कराना


उत्तर प्रदेश में हवाई यात्रा से आने वाले सभी यात्रियों को एयर पोर्ट से निकलने से पहले ही अनिवार्य रूप से https://reg.upcovid.in पर अपना रजिस्ट्रेशन कराना होगा. एक ही व्यक्ति अपने साथ आए अन्य लोगों का रजिस्ट्रेशन भी अपने मोबाइल नम्बर के आधार पर करा सकता है. रजिस्ट्रेशन आदि में दिक्कत होने पर इस नम्बर से यात्री सहायता प्राप्त कर सकते हैं 1800-180-514.


एयरपोर्ट से बाहर निकलते समय दिखाना होगा रजिस्ट्रेशन का प्रमाण


यात्री जब उत्तर प्रदेश सरकार की निर्धारित वेबसाइट पर अपना रजिस्ट्रेशन करा के एयरपोर्ट से बाहर निकलेंगे तो उन्हें सीआईएसएफ के सुरक्षाकर्मी को अपने मोबाइल पर आई रजिस्ट्रेशन की रिसिविंग या ओटीपी या पीडीएफ फ़ाईल दिखानी होगी.


करना होगा 14 दिन का अनिवार्य होम क्वॉरन्टीन


जो यात्री उत्तर प्रदेश पहुंच कर प्रदेश में ही रहने वाले हैं उन्हें 14 दिन का होम क्वॉरन्टीन करना होगा. आगमन के 6वें दिन अगर वे परीक्षण में निगेटिव आते हैं तो उन्हें होम क्वॉरन्टीन से मुक्त कर दिया जाएगा.


घर के आगे पोस्टर भी चिपकाना होगा


होम क्वॉरन्टीन कर रहे व्यक्ति को लोकल प्रसाशन की निगरानी में रहना होगा और घर के बाहर इस बाबत पोस्टर चिपकाना होगा. पोस्टर में ये सूचना देनी होगी कि अमुक अमुक लोग इस घर में उत्तर प्रदेश सरकार के आदेशानुसार दूसरे राज्य से घरेलू उड़ान से आने के कारण इस तारीख़ से 14 दिन के लिए होम क्वॉरन्टीन हैं.


अगर होम क्वेरेंटीन की सुविधा नहीं है तो क्या होगा


अगर किसी के पास होम क्वेरेंटीन की सुविधा नहीं है तो उसे सरकारी स्तर पर की गई व्यवस्था में रखा जाएगा. ऐसे में उसे किसी शिक्षण संस्थान या अन्य इंस्टिट्यूशनल क्वेरेंटीन सेंटर में रखा जा सकता है.


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