लखनऊ: तेजाब से हमले की बढ़ती घटनाओं से चिंतित प्रदेश सरकार अब तेजाब विक्रेताओं पर शिंकजा कसने की तैयारी में है. अब, प्रदेश में तेजाब बेचने वालों को 15 दिन के भीतर तेजाब के स्टॉक की रिपोर्ट संबंधित उपजिला मजिस्ट्रेट को देनी होगी. ऐसा न करने वाले विक्रेताओं पर 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया जाएगा. अधिकारी मौके पर स्टॉक का निरीक्षण और हर माह की सात तारीख को बैठक कर ब्यौरा गृह विभाग को सौपेंगे.


तेजाब खरीदने वाले का पूरा ब्यौरा


इस बारे में मुख्य सचिव राहुल भटनागर ने जिलाधिकारियों को पत्र जारी किए हैं. इसमें तेजाब बेचने वालों को तेजाब खरीदने वाले का पूरा ब्यौरा रजिस्टर में दर्ज करने के साथ ही उसके फोटोयुक्त पहचान पत्र की प्रति सुरक्षित रखने के भी आदेश दिए गए हैं.


तेजाब बेचने वालों की दुकानों का निरीक्षण


राहुल भटनागर ने संबंधित उप जिला मजिस्ट्रेट या औषधि-नियंत्रण विभाग या पुलिस अधिकारी या सहायक चिकित्सा अधिकारी द्वारा समय-समय पर रजिस्टर का निरीक्षण करने का निर्देश दिया है. प्रत्येक माह की सात तारीख तक तेजाब बेचने वालों की दुकानों का निरीक्षण करने पर पाई गई अनियमितताओं एवं की गई कार्रवाई एवं वसूल किए गए जुर्माने के संबंध में सूचना संकलित कर गृह विभाग को उपलब्ध कराना होगा.