नई दिल्ली: यूपी की योगी सरकार ने सूबे के राशन कार्ड धारकों को लेकर एक अहम फैसला लिया है. इस फैसले के तहत कार्ड धारकों के परिवार के सभी सदस्यों का आधार नंबर राशनकार्ड के डाटाबेस में फीड होगा. सरकार की तरफ से यह जानकारी मंगलवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट में एक मामले की सुनवाई के दौरान दी गई.
पहले सिर्फ परिवार के मुखिया का UID नंबर ही होता था फीड
सरकार की तरफ से दाखिल हलफनामे में बताया गया कि यूपी में पहले सिर्फ परिवार के मुखिया का आधारकार्ड नंबर ही फीड होता था, लेकिन 17 जुलाई को जारी जीओ के मुताबिक़ अब राशन कार्ड में दर्ज सभी सदस्यों का आधार नंबर राशनकार्ड के डाटाबेस में फीड किया जाएगा. ऐसा इसलिए किया जा रहा है ताकि परिवार का कोई भी सदस्य सरकारी दुकानों से राशन हासिल कर सके.
सर्कुलर जारी कर अमल करने का निर्देश
सरकार की तरफ से हाईकोर्ट में बताया गया कि सूबे के खाद्य और रसद आयुक्त ने इस बारे में 17 जुलाई को सभी जिलों के डीएम और सप्लाई ऑफिसर्स को सर्कुलर जारी कर इस पर अमल करने का निर्देश दिया है. आयुक्त ने एक विशेष कैम्प लगाकर सभी लाभार्थियों को जोड़ने को कहा है ताकि कोई भी पात्र व्यक्ति आवश्यक वस्तु खाद्यान्न पाने से वंचित न रहे. राज्य सरकार के अधिवक्ता ने इलाहाबाद हाईकोर्ट को इसकी जानकारी दी.
आधार लिंक होने पर ही राशन वितरण की व्यवस्था
शामली निवासी राकेश सैनी और छह अन्य नगरपालिका परिषद सदस्यों की जनहित याचिका को मुख्य न्यायाधीश डी बी भोसले और न्यायमूर्ति एम के गुप्ता की खण्डपीठ ने सरकारी परिपत्र आने के बाद याचिका निस्तारित कर दी है. याची ने डीएम शामली के 27 जून 2017 के आदेश को यह कहते हुए चुनौती दी थी कि राशनकार्ड परिवार की महिला मुखिया के आधार से जोड़ने का आदेश दिया था और अंगूठा लगाने और आधार लिंक होने पर ही राशन वितरण की व्यवस्था की थी.
...ताकि परिवार का कोई भी सदस्य ले सके राशन
याची अधिवक्ता अंकुर शर्मा का कहना था कि मुखिया को ही आधार लिंक करना कानून के खिलाफ है. अधिनियम में परिवार के सभी सदस्यों का आधार लिंक होना चाहिए ताकि परिवार का कोई भी सदस्य राशन प्राप्त कर सके. कोर्ट ने राज्य सरकार से इस संबंध में जानकारी मांगी थी. इस पर सरकार ने सर्कुलर जारी कर परिवार के सभी सदस्यों को राशनकार्ड में आधार के जरिए जोड़ने की जानकारी दी. इस परिपत्र के बाद राशनकार्ड धारकों के परिवार के सभी सदस्यों को डाटाबेस में शामिल किया जायेगा.