IPS अमिताभ ठाकुर को धमकी देने के केस में बढ़ सकती हैं मुलायम की मुश्किलें, आवाज के नमूने लेगी यूपी पुलिस
लखनऊ: आईपीएस ऑफिसर अमिताभ ठाकुर को फोन पर धमकी देने के मामले में यूपी पुलिस ने कार्यवाही तेज कर दी है. यूपी पुलिस ने समाजवादी पार्टी के संरक्षक मुलायम सिंह यादव के खिलाफ धमकी वाली फाइल खोल दी है और जल्द ही पुलिस मुलायम के आवाज के नमूने लेगी. दरअसल ऐसा आरोप है कि अखिलेश सरकार के दौरान यूपी पुलिस के जांच में सुस्ती हो रही थी.
अमिताभ ठाकुर को फोन पर धमकी देने का आरोप
आईपीएस अफसर अमिताभ ठाकुर को फोन पर धमकी देने के मामले में यूपी पुलिस अब मुलायम सिंह यादव की आवाज के नमूने लेगी. आईजी रैंक के आईपीएस अधिकारी अमिताभ ठाकुर आरोप लगा चुके हैं कि मुलायम सिंह यादव ने उन्हें फोन पर देख लेने की धमकी दी थी. आपको बता दें कि ये मामला 10 जुलाई 2015 का है. इस सिलसिले में आईपीएस अमिताभ ठाकुर ने तात्कालिक एसपी सुप्रीमो मुलायम सिंह यादव के खिलाफ लखनऊ के हजरतगंज थाने में केस भी दर्ज करा चुके हैं.
जल्द ही अमिताभ और मुलायम सिंह की आवाज का नमूना लेगी यूपी पुलिस
आईपीएस ऑफिसर अमिताभ ठाकुर द्वारा पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव के खिलाफ थाना हजरतगंज में दर्ज कराए गए मामले में पुलिस जल्द ही अमिताभ और मुलायम सिंह की आवाज का नमूना लेगी. मामले के विवेचक कृष्णानगर के सीओ दिनेश कुमार सिंह ने लखनऊ की मुख्य दंडाधिकारी संध्या श्रीवास्तव के सामने प्रस्तुत अपनी आख्यान में कही.
अक्टूबर, 2015 में पुलिस ने लगा दी थी अंतिम रिपोर्ट
अमिताभ ने 10 जुलाई, 2015 को मुलायम सिंह द्वारा उन्हें फोन पर धमकी देने के संबंध में थाना हजरतगंज में मामला दर्ज कराया था. हजरतगंज पुलिस ने इस मामले में आनन-फानन में विवेचना करते हुए अक्टूबर, 2015 में अंतिम रिपोर्ट लगा दी थी. दंडाधिकारी अदालत ने 20 अगस्त, 2016 को विवेचक को मुलायम और अमिताभ की आवाजों के नमूने लेकर विधि विज्ञान प्रयोगशाला से उसका परीक्षण करवाने का आदेश दिया था. हालांकि अब तक पुलिस ने उस पर कोई कार्रवाई नहीं की है.
अब सत्ता परिवर्तन के बाद मामले में विवेचक दिनेश सिंह ने 30 मार्च की अपनी रिपोर्ट में न्यायालय को बताया है कि वह अब तक चुनाव तथा अन्य तफ्तीश में व्यस्त होने के कारण इस मामले में कार्रवाई नहीं कर सके और अब शीघ्र ही रिकॉर्ड की गई बातचीत का अध्ययन करते हुए दोनों पक्षों के आवाज का नमूना लिया जाएगा. सीओ के आख्यान को संज्ञान में लेते हुए सीजेएम ने मामले में सुनवाई के लिए अगली तारीख 24 अप्रैल तय की है.