SC में याचिका दाखिल कर नाबालिग मुस्लिम लड़की ने कहा- हमारी शादी वैध है, एक अक्टूबर को होगी सुनवाई
उत्तर प्रदेश के नाबालिग मुस्लिम लड़की की शादी का मामला SC पहुच गया है. सुप्रीम कोर्ट 1 अक्टूबर को इस मामले पर सुनवाई करने वाला है. सुनवाई के दौरान कोर्ट ने लड़की के पिता और पति दोनों को बुलाया है.
लखनऊ: नाबालिग मुस्लिम लड़की के शादि का मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है. लड़की की याचिका पर SC ने उसे अपने पति और पिता के साथ 1 अक्टूबर को कोर्ट आने को कहा है. दरअसल लड़की की उम्र 16 साल है और उसने अपनी मर्ज़ी से निकाह कर ली थी. इसके बाद उसके पिता ने इस निकाह को लेकर एतराज़ जताया और निचली अदालत का रुख किया. निचली अदालत ने इस निकाह को अवैध करार दिया. बाद में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने भी सुनवाई करते हुए निकाह को अवैध ठहराया था और लड़की को नारी निकेतन भेज दिया.
इसके बाद लड़की ने सुप्रीम कोर्ट में हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ याचिका दायर की है. अपनी याचिका में लड़की ने कहा है कि रजोस्वला ( प्यूबर्टी) होने के बाद मुस्लिम लड़की को शादी का अधिकार मिल जाता है. उसने मुस्लिम कानून के हिसाब से निकाह किया है. वह अपनी वैवाहिक जिंदगी जीने को आजाद हैं. वह SC से अपील कर रही है कि इस्लाम के कानून के आधार पर विवाह को वैध घोषित की जाए. अब SC 1 अक्टूबर को इसपर सुनवाई करेगा.
आपको बता दें कि लड़की उत्तर प्रदेश की अयोद्धा की रहने वाली है. लड़की के पिता ने निकाह के बाद लड़के के खिलाफ अपहरण का मामला दर्ज कराया है. लड़की ने पिता के आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि उसने मर्जी से निकाह की है उसका कोई अपहरण नहीं हुआ है.
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