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यूपी में फिलहाल लागू नहीं होगा नया मोटर व्हीकल एक्ट, मंत्री बोले- जुर्माने की पुरानी दरें ही लागू होंगी

राज्य के परिवहन मंत्री अशोक कटारिया ने कहा कि जो अधिनियम बनाया गया है, वह आमजन की सुरक्षा को ध्यान में रखकर बनया गया है, इसलिए वाहन चालकों को इन नियमों का पालन करना चाहिए.

लखनऊ: उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार प्रदेश में फिलहाल नया मोटर व्हीकल एक्ट लागू नहीं करेगी. राज्य के परिवहन मंत्री अशोक कटारिया ने स्पष्ट किया कि प्रदेश में यातायात नियमों के उल्लंघन पर अभी जुर्माने की पुरानी दरें ही लागू हैं. नई दरों पर सरकार विचार कर रही है. कटारिया ने कहा कि केंद्र सरकार ने जो अधिनियम बनाया है, वह एक सितंबर से पूरे देश में लागू है. लेकिन सरकार जनहित को ध्यान में रखते हुए उत्तर प्रदेश में इसे लागू करने पर विचार कर रही है.

यातायात पुलिस अभी नई दरों से चालान न करे- यूपी के परिवहन मंत्री

यूपी के परिवहन मंत्री ने कहा, ''जब तक कोई निर्णय नहीं लिया जाता, तब तक प्रदेश में जुर्माने की पुरानी दरें ही लागू रहेंगी.'' मंत्री ने कहा कि चारपहिया वाहन में सीट बेल्ट न लगाने, दुपहिया वाहन पर हेलमेट न लगाने जैसी गलती पकड़े जाने पर प्रदेश में फिलहाल पुरानी दर से ही शमन शुल्क देय होगा. यातायात पुलिस अभी नई दरों से चालान न करे, इसके लिए सभी को निर्देश दे दिए गए हैं. उन्होंने कहा कि जुर्माना लगाए जाने पर यदि कोई वाहन चालक अदालत जाता है तो उसे नई दरों के हिसाब से ही शमन शुल्क वहन करना होगा.

नियमों का पालन करें वाहन चालक- यूपी के परिवहन मंत्री

कटारिया ने कहा कि यातायात नियम जितनी कड़ाई के साथ दोपहिया और चारपहिया वाहनों के चालकों पर लागू हैं, उतनी ही कड़ाई के साथ उनका पालन टैक्सी, टेम्पो और बसों पर भी लागू है, इसलिए यातायात पुलिस इनके खिलाफ भी उसी तत्परता से कार्रवाई करेगी, ताकि लोगों की जान जोखिम में पड़े.

मंत्री ने कहा कि जो अधिनियम बनाया गया है, वह आमजन की सुरक्षा को ध्यान में रखकर बनया गया है, इसलिए वाहन चालकों को इन नियमों का पालन करना चाहिए.

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