राजीव गांधी हत्याकांड में उम्रकैद की सजा काट रहे एजी पेरारिवलन की पैरोल बढ़ी
जस्टिस एल नागेश्वर राव की अध्यक्षता वाली पीठ ने पेरारीवलन की अर्जी पर सुनवाई कीपीठ ने वरिष्ठ अधिवक्ता गोपाल शंकरनारायणन की दलीलों पर विचार किया फिर फैसला सुनाया
नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने राजीव गांधी हत्याकांड में उम्रकैद की सजा काट रहे एजी पेरारिवलन की पैरोल ईलाज के वास्ते शुक्रवार से एक सप्ताह के लिए बढ़ा दिया. जस्टिस एन नागेश्वर राव और जस्टिस एस रवींद्र भट की पीठ ने कहा कि अदालत ने 23 नवंबर को पैरोल एक सप्ताह के लिए बढ़ा दिया.
पीठ ने राज्य को पेरारिवलन को एस्कार्ट प्रदान करने का निर्देश दिया. न्यायालय ने कहा कि याचिकाकर्ता ने बीमारी के आधार पर और सर्जरी की जरूरत का हवाला देते हुए पैरोल 90 दिनों के लिए बढ़ाने का अनुरोध करते हुए अंतरिम अर्जी लगायी थी . पीठ ने कहा कि याचिकाकर्ता की ओर से पेश वरिष्ठ वकील गोपाल शंकरनारायणन और तमिलनाडु का पक्ष रखने वाले वकील बालाजी श्रीनिवासन की दलीलें सुनने के बाद पेरारिवलन का पैरोल शुक्रवार से एक सप्ताह के लिए बढ़ाया जाता है. इससे पहले मद्रास उच्च न्यायालय ने पेरारिवलन को मेडिकल आधार पर नौ नवंबर से 23 नवंबर तक के लिए पैरोल दिया था जिसे शीर्ष अदालत ने बढ़ा दिया.
जस्टिस एल नागेश्वर राव की अध्यक्षता में हुई सुनवाई
आपको बता दें कि जस्टिस एल नागेश्वर राव की अध्यक्षता वाली पीठ पेरारीवलन ने इस अर्जी पर सुनवाई की गई थी. अर्जी में उसके पैरोल के विस्तार की मांग की गई थी. पीठ ने वरिष्ठ अधिवक्ता गोपाल शंकरनारायणन की दलीलों पर विचार किया. गोपाल शंकरनारायणनव ने कहा,"किडनी 25 प्रतिशत खराब है जिसकी वजह से वे काफी परेशानी में हैं. हम जानते हैं कि तीन महीने के विस्तार का समय थोड़ी ज्यादा है, इसलिए हम एक उचित समय देने की मांग कर रहे हैं." गौरतलब है कि 21 मई 1991 की रात दस बज कर 21 मिनट पर पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या कर दी गई थी.
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