‘उसे हिरासत में रहने दीजिए, हमें शाहजहां से कोई हमदर्दी नहीं’, जमानत याचिका पर हाई कोर्ट ने लगाई वकील को फटकार
Shahjahan Sheikh Arrested: शेखजहां की गिरफ्तारी के बाद उसकी जमानत के लिए याचिका लेकर पहुंचे वकील को हाई कोर्ट में फटकार लगाई. कोर्ट ने कहा कि उसे हिरासत में रहने दीजिए.
Calcutta High Court On Shahjahan Sheikh: संदेशखाली हिंसा मामले के कथित मास्टरमाइंड तृणमूल कांग्रेस नेता शाहजहां शेख को आखिरकार पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. गुरुवार (29 फरवरी) को उसे कोर्ट में पेश किया गया जहां से उसे 10 दिनों की CID हिरासत में भेजा गया है. सीआईडी के अधिकारी उससे पूछताछ करेंगे.
दूसरी ओर उसके अधिवक्ता ने जमानत के लिए कलकत्ता हाई कोर्ट का रुख किया, जहां मुख्य न्यायाधीश टीएस शिवगणनम ने उसे जमकर फटकार लगाई. हाई कोर्ट ने कहा कि उसे सीआईडी हिरासत में रहने दीजिए. अदालत को तृणमूल कांग्रेस नेता शाहजहां शेख के साथ कोई हमदर्दी नहीं है. कोर्ट ने शाहजहां के वकील से चार मार्च को पेश होने को कहा.
'तत्काल सुनवाई की जरूरत नहीं'
शाहजहां शेख के वकील अदालत में पेश हुए और अपने मुवक्किल के संबंध में तत्काल सुनवाई की मांग की. मुख्य न्यायाधीश टीएस शिवगणनम की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने ऐसा करने से इनकार कर दिया. कोर्ट ने कहा कि इतनी जल्दी सुनवाई की कोई जरूरत नहीं है. चार मार्च को मामले की सुनवाई होगी और उस दिन आइए.
संदेशखाली में महिलाओं के यौन उत्पीड़न और आदिवासी लोगों की भूमि पर कब्जे वाले मामले की चार मार्च को सुनवाई होनी है. हाई कोर्ट ने इस मामले पर स्वत: संज्ञान लिया है. न्यायाधीश ने कहा कि अगर शाहजहां शेख ने वकील को पहले से वकालतनामा दिया है तो उसके ठिकाने का भी पता पहले से था.
'10 साल का काम मिल गया, लीगल टीम रख लीजिए'
शाहजहां शेख के वकील ने कहा कि उसकी अग्रिम जमानत याचिका दो दिन पहले खारिज कर दी गई थी और चार अन्य आवेदन अब भी अदालतों के समक्ष लंबित हैं तो मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि तृणमूल नेता के खिलाफ 42 मामले लंबित हैं.
मुख्य न्यायाधीश ने वकील से कहा कि उनके पास (वकील के पास) अगले 10 वर्ष तक शानदार काम होगा क्योंकि वह शेख से संबंधित मामलों को संभालने में व्यस्त रहेंगे. चीफ जस्टिस ने कहा कि शेख से संबंधित मामलों को संभालने के लिए वकील को एक बड़ी कानूनी टीम की आवश्यकता होगी.
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