पाकिस्तान: 13 साल की हिंदू लड़की का जबरन धर्म परिवर्तन कराकर किडनैपर से ही करवा दी शादी
पाकिस्तान में एक नाबालिग हिंदू लड़की के साथ हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है. खबरों के मुताबिक यहां एक 13 साल की हिंदू लड़की घर से अगवा किया गया फिर उसका जबरन धर्मपरिवर्तन कराकर उसकी शादी अपहरणकर्ता से ही करवा दी गई. इस शर्मनाक घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है.
पाकिस्तान अक्सर भारत पर अल्पसंख्यकों पर जुल्म ढाने का आरोप लगाता रहता है लेकिन पाक ये भूल जाता है कि जिनके खुद के घर शीशे के होते हैं वे दूसरों पर पत्थर नहीं फेंकते. दरअसल हकीकत तो ये है कि पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों पर जुल्म की इंतेहा पार हो गई है. यहां हिंदूओं पर अत्याचार के मामले लगातार बढ़ रहे हैं. ताजा मामला सिंध के काशमोर जिले के तंगवानी तालुका का है. यहां एक नाबालिग हिंदू लड़की को अगवा कर उसका जबरन धर्म परिवर्तन कराया गया है और फिर उसे अपहरणकर्ता से ही शादी करने के लिए मजबूर भी किया गया.
हिंदू लड़की को अगवा कर धर्म परिवर्तन कराया गया
पाकिस्तानी मीडिया की खबरों के अनुसार, 13 वर्षीय एक हिंदू लड़की है और उसे कथित तौर पर बहलानी जनजाती के एक शख्स ने अगवा कर लिया, इसके बाद बरेलवी धर्मगुरु मियां मिट्ठू ने उसका जबरन धर्म परिवर्तन कराया और फिर सारी हदें पार करते हुए उसकी शादी अपरहरणकर्ता से ही करवा दी. गौरतलब है कि जबरन धर्म परिवर्तन कर शादी कराने का वीडियो अब सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है.
लड़की के पिता के मुताबिक पांच लोगों ने उनकी बेटी को किया अगवा
समा टीवी के मुताबिक लड़की को 8 मार्च को उसके घर से पांच लोगों ने अगवा किया था. वहीं लड़की के पिता का कहना है कि पांच हथियारों से लैस लोग उनकी बेटी को एक सफेद गाड़ी में उनके घर से घसीट कर ले गए. वहीं परिजनों की शिकायत के बाद इस मामले में एफआईआर दर्ज कर ली गई है. फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है.
Ghotki, Sindh. A 13-year-old #Hindu girl named Kavita Bai was allegedly kidnapped by a man of Bahalkani tribe, forcibly converted to Islam by #Barelvi cleric Mian Mithoo, and then married off to her abductor. pic.twitter.com/c0Y8a91gB0
— SAMRI (@SAMRIReports) March 10, 2021
लड़की को कशमोर से घोटकी में स्थानांतरित किया गया
वहीं इंडिया टुडे में छपी रिपोर्ट के मुताबिक, किशोरी कथित तौर पर बुधवार को एक कोर्ट में पेश हुई और दावा किया कि वह 18 वर्ष से अधिक उम्र की थी. उसके बयान के बाद, उसे कशमोर से घोटकी में स्थानांतरित कर दिया गया क्योंकि उसने आरोप लगाया था कि उसने अपने माता-पिता की इच्छा के खिलाफ शादी की थी. उसने कोर्ट से सुरक्षा भी मांगी है.
पुलिस ने केस दर्ज किया
उसके दावे के बावजूद, पुलिस ने सिंध बाल विवाह निरोधक कानून के तहत एक मामला दर्ज किया है, जिसमें तीन साल तक के वयस्क और नाबालिग के बीच शादी करने पर तीन साल तक का कारावास का प्रावधान है. उसकी वास्तविक आयु निर्धारित करने के लिए एक मेडिकल टेस्ट के आदेश दिए जाने की संभावना है.
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