लंदन: भारत से फरार बिजनेसमैन विजय माल्या को लंदन की एक अदालत में तब झटका लगा जब 1.55 अरब डॉलर से अधिक की वसूली के मामले में उनकी याचिका खारिज हो गई. भारत के 13 बैंकों ने माल्या से 1.55 अरब डॉलर (1,04,34,98,75,000 रुपए) से अधिक की वसूली के लिए एक मामला दर्ज कराया था. माल्या पर भारत में करोड़ों रुपये की धोखाधड़ी और मनी लांड्रिंग का आरोप है.


न्यायाधीश एंड्रयू हेनशा ने माल्या की संपत्ति को जब्त करने से जुड़े वैश्विक आदेश को पलटने से इनकार कर दिया. अदालत ने भारतीय अदालत के उस आदेश को सही बताया है जिसमें कहा गया है कि भारत के 13 बैंक माल्या से 1.55 अरब डॉलर वसूलने का हक रखते हैं. अदालत के इस फैसले के बाद भारतीय बैंक इंग्लैंड और वेल्स में माल्या की संपत्ति जब्त करने पर अमल कर सकेंगे.


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इन आदेशों के चलते माल्या अपनी संपत्तियों को न तो बेच सकता है न ही उनसे जुड़ा किसी तरह का और सौदा कर सकता है. भारतीय बैंकों के इस समूह में एसबीआई, बैंक ऑफ बड़ौदा, कॉरपोरेशन बैंक, फेडरल बैंक, आईडीबीआई बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, जम्मू-कश्मीर बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक, पीएनबी, यूको बैंक, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया शामिल हैं.


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