Taliban Demand To US: अफगानिस्तान में तालिबानी (Taliban) सरकार के अधिकारियों ने बुधवार (22 फरवरी) को अमेरिका से 3.5 बिलियन डॉलर लौटाने के लिए कहा. ये रकम अफगानिस्तान के सेंट्रल बैंक से जुड़ी हुई है, इसे यूएस ने जब्त कर लिया था. गौरतलब है कि हाल ही में न्यूयॉर्क के फेडरल जज ने 9/11 के हमलों में पीड़ितों के परिवारों के लिए अफगानी बैंक से धन जब्त न करने का फैसला सुनाया था.
अफगानिस्तान (Afghanistan) में साल 2021 में तालिबान की सत्ता वापस लौट आयी थी. इसके तुरंत बाद अमेरिका ने अफगानिस्तान के सेंट्रल बैंक से जुड़ी धन राशि पर अपना कंट्रोल कर लिया था. इसके लिए यूएस के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा था कि जब्त किया हुआ पैसा 9/11 के हमले में मारे गए परिवार को दिया जाएगा. अमेरिका के एक समूह ने सालों पहले तालिबान पर 9/11 के दौरान हुए नुकसान के लिए मुकदमा दायर किया था और जीत गए थे.
जब्त करने का अधिकार नहीं
अमेरिका के न्यूयॉर्क के साउथ डिस्ट्रिक्ट जज जॉर्ज डेनियल ने मंगलवार (21 फरवरी) को कहा कि फेडरल कोर्ट के पास अफगानिस्तान के सेंट्रल बैंक से धन को जब्त करने का अधिकार नहीं है. डेनियल्स ने 30 पेज की राय में कहा कि लेनदारों को हुए नुकसान के लिए भरपाई करने का पूरा अधिकार है, लेकिन वे अफगानिस्तान के सेंट्रल बैंक के धन से ऐसा नहीं कर सकते हैं.
तालिबान सरकार को मान्यता नहीं दी
तालिबान सरकार अफगानिस्तान के पूर्व इस्लामी गणराज्य या अफगान लोगों की नहीं है. जज डेनियल्स ने अपने फैसले में ये भी कहा कि यूएस के 9/11 हमले के पीड़ित परिवारों को अफगानिस्तान के सेंट्रल बैंक की रकम देने से इसलिए रोका गया क्योंकि इसका मतलब ये होगा कि हम वहां मौजूदा वक्त में काबिज तालिबानी सरकार को वैध सरकार की मान्यता दे रहे हैं. दरअसल अभी तक अमेरिका सहित किसी भी देश ने तालिबान सरकार को मान्यता नहीं दी है.
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