Singapore Death Penalty: सिंगापुर में 20 साल बाद किसी महिला को दी जाएगी फांसी, जानें उसका जुर्म
Singapore News: बीस साल बाद शुक्रवार (28 जुलाई) को सिंगापुर में एक महिला को फांसी की सजा दी जाएगी. महिला को नशीली दवाओं की तस्करी करने के मामले में दोषी पाया गया था.
Singapore Woman Death Penalty: सिंगापुर में इस हफ्ते नशीली दवाओं की तस्करी करने वाले दो दोषियों को फांसी की सजा दी जाएगी. फांसी की सजा पाने वाले दो लोगों में एक महिला भी शामिल है, जिसे फांसी पर चढ़ाया जाएगा. खास बात यह है कि बीस वर्षों बाद सिंगापुर में किसी महिला को फांसी पर चढ़ाया जाएगा. इस बात की जानकारी सिंगापुर के एक मानवाधिकार संगठन ने दी है.
स्थानीय अधिकार संगठन ट्रांसफॉर्मेटिव जस्टिस कलेक्टिव (टीजेसी) के अनुसार, 50 ग्राम (1.76 औंस) हेरोइन की तस्करी के दोषी पाए जाने वाले 56 वर्षीय व्यक्ति को बुधवार (26 जुलाई) को फांसी दी जाएगी. उसे दक्षिणपूर्व एशियाई शहर-राज्य की चांगी जेल में फांसी दी जाएगी.
शुक्रवार को दी जाएगी फांसी
इसके साथ ही नशीली दवाओं की तस्करी करने के मामले में 45 वर्षीय दोषी महिला को शुक्रवार (28 जुलाई) को फांसी पर चढ़ाया जाएगा. टीजेसी के अनुसार, दोषी महिला की पहचान सरिदेवी जामानी के रूप में हुई है. इन्हें 2018 में लगभग 30 ग्राम हेरोइन की तस्करी करने के मामले में दोषी पाए जाने के बाद मौत की सजा सुनाई गई थी.
बीस साल बाद महिला को दी जाएगी फांसी
स्थानीय अधिकार संगठन के कार्यकर्ता कोकिला अन्नामलाई ने कहा कि अगर ऐसा होता है तो वह 2004 के बाद से सिंगापुर में फांसी की सजा पाने वाली पहली महिला होंगी. इससे पहले एक 36 वर्षीय महिला को मादक पदार्थों की तस्करी के लिए फांसी दी गई थी. टीजेसी के अनुसार, दोनों कैदी सिंगापुर के हैं और उनके परिवारों को उनकी फांसी के बारे में नोटिस मिल चुके हैं.
अप्रैल में भारतीय व्यक्ति को दी गई थी फांसी
गौरतलब है कि इससे पहले सिंगापुर में 26 अप्रैल को मादक पदार्थों की तस्करी के जुर्म में भारतीय मूल के एक शख्स को फांसी दी गई थी. फांसी न देने को लेकर उसके परिवार ने कोर्ट में याचिका दायर की थी, जिसे खारिज कर दिया गया था.
बता दें कि सिंगापुर में दुनिया का सबसे कड़ा नशा विरोधी कानून है. यहां नशीली दवाओं की तस्करी करते हुए पकड़े जाने पर सजा-ए-मौत का प्रावधान है. दरअसल, सिंगापुर में 500 ग्राम से अधिक भांग या 15 ग्राम से अधिक हेरोइन की तस्करी करते हुए पाए जाने पर मृत्युदंड हो सकता है.
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